spot_img

Darbhanga Crime डर गई दुनिया! पति को हॉर्लिक्स में जहर देकर मारने वाली पत्नी दोषी| दरभंगा अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की कोर्ट का बड़ा फैसला

Darbhanga Crime News: दरभंगा सिविल कोर्ट ने पति अरविंद कुमार महतो की हत्या के आरोप में अनुप्रिया चौधरी को दोषी ठहराया है। इस सनसनीखेज मामले में अब 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था।

spot_img
- Advertisement -

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा में एक चौंकाने वाले मामले में सिविल कोर्ट ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने अनुप्रिया चौधरी को अपने पति अरविंद कुमार महतो की हत्या का दोषी पाया है। इस फैसले के बाद अब 29 सितंबर को सजा की अवधि तय की जाएगी।

- Advertisement -

हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पति को मारा! बोरे में बंद कर लाश फेंकी -दरभंगा की इस पत्नी का खौफनाक सच आया सामने, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Darbhanga News: दरभंगा में एक पति की हत्या के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने पत्नी अनुप्रिया चौधरी को दोषी करार दिया है। इस सनसनीखेज मामले में अनुप्रिया पर अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पिलाने का आरोप था, जिससे उनकी मौत हो गई। अदालत के इस फैसले से न्याय की उम्मीद जगी है।

- Advertisement -

बोरे में बंद कर लाश फेंकी, CCTV फुटेज से खुला राज

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी दी कि लहेरियासराय थाना प्राथमिकी संख्या 466/22 से बने सत्र बाद संख्या 60/23 में पतिहंता पत्नी के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। अभियोजन की ओर से एपीपी चमक लाल पंडित ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि 15-16 सितंबर 2022 को अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर दिया था। इसके बाद पति की मृत्यु होने पर उसने शव को बोरे में बंद कर बाकरगंज सड़क पर फेंक दिया।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  दरभंगा के सागर पासवान ने किया कमाल! जयपुर के राष्ट्रीय योग चैम्पियनशिप लेंगे हिस्सा! बिहार का नाम करेंगे रोशन

मृतक की बहन हल्का भारती ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में रेज हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से अनुप्रिया को बोरे में शव ले जाते हुए देखा गया। यह फुटेज ही अनुप्रिया के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना। इसके बाद पुलिस ने अनुप्रिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वह 16 सितंबर 2022 से ही जेल में बंद है।

अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 328 (जहर देकर चोट पहुंचाना) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत गुरुवार को अनुप्रिया चौधरी को दोषी ठहराया है।

29 सितंबर को तय होगी सजा

इस गंभीर मामले में अदालत ने अनुप्रिया चौधरी को दोषी तो करार दे दिया है, लेकिन सजा के बिंदु पर सुनवाई अभी बाकी है। न्यायाधीश ने सजा अवधि निर्धारण के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत अनुप्रिया चौधरी को कितनी सजा सुनाती है।

यह भी पढ़ें:  Madhubani Murder मधुबनी में गोबर फेंकने गई किशोरी की गाछी में मिली लाश, हत्या का शक - क्राइम एंगल की जद में ' ये भी '

हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर की थी हत्या

यह घटना 15 और 16 सितंबर 2022 की दरमियानी रात की है, जब अनुप्रिया चौधरी ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पिला दिया था। जहरीला पदार्थ पीने के बाद अरविंद कुमार महतो की मृत्यु हो गई। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद अनुप्रिया ने शव को एक बोरे में बंद कर बाकरगंज सड़क पर फेंक दिया था, ताकि उसकी पहचान न हो सके।

सीसीटीवी फुटेज बना अहम सबूत

मृतक अरविंद कुमार महतो की बहन हल्का भारती ने इस मामले में लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी संख्या 466/22 दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में रेज हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। फुटेज में अनुप्रिया को बोरे में शव ले जाते हुए साफ देखा गया, जिसने उसके अपराध को उजागर कर दिया।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सत्र वाद संख्या 60/23 में पतिहंता पत्नी के विरुद्ध विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से एपीपी चमक लाल पंडित ने सशक्त रूप से पक्ष रखा, जिससे अनुप्रिया चौधरी को दोषी सिद्ध किया जा सका।

इन धाराओं के तहत दोषी करार

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अनुप्रिया को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। वह 16 सितंबर 2022 से ही कारागार में है। एडीजे भूपेंद्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को अनुप्रिया चौधरी को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302 (हत्या), धारा 328 (जहर आदि द्वारा चोट पहुंचाना) और धारा 201 (अपराध के सबूत मिटाना) के तहत दोषी ठहराया है। अब इस मामले में अंतिम सुनवाई और सजा के निर्धारण के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।

यह भी पढ़ें:  Bihar Election Re-election तेजस्वी यादव का हल्ला बोल : बिहार-बंगाल में दोबारा कराओ चुनाव, BJP ने धांधली की! | पढ़िए - निशाना - ए - 'कठपुतली'

इस फैसले ने समाज में एक कड़ा संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। अब सभी की निगाहें 29 सितंबर पर टिकी हैं, जब अदालत इस क्रूरतापूर्ण कृत्य के लिए सजा का ऐलान करेगी।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

Darbhanga Mumbai Flight दरभंगा से मुंबई जाने वालों की मौज! इस दिन से शुरू हो रही Akasa Air की सीधी उड़ान, किराया भी जानिए

Darbhanga Mumbai Flight: दरभंगा से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी! अकासा एयर 6 नवंबर से सीधी उड़ान सेवा शुरू करेगी। अब इस रूट पर तीसरी एयरलाइन होगी, जिससे त्योहारों में यात्रा #DarbhangaNews,#AkasaAir,#BiharFlights

Darbhanga Radha Ashtami जाले में राधाष्टमी महोत्सव: छठी पर गूंजे जयकारे, भक्ति में डूबा चैतन्य कुटी!

Jale Radha Ashtami: जाले के रतनपुर स्थित श्रीचैतन्य कुटी में राधाष्टमी महोत्सव के छठे दिन छठी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जगद्गुरु श्रीराधाबल्लभ दासजी महाराज की अध्यक्षता में पूरा प #JaleNews,#RadhaAshtami,#ChaitanyaKuti

भागलपुर में ट्रेन से कटी महिला, 2.5 घंटे तक बारिश में भीगता रहा शव! पुलिस की लेटलतीफी पर फूटा गुस्सा

Bhagalpur Train Accident: भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो गई, लेकिन उसका शव ढाई घंटे तक बारिश #BhagalpurNews,#TrainAccident,#VikramshilaExpress

चौंकाने वाला खुलासा! भागलपुर में किराना दुकान से बिक रहा था गांजा, पुलिस ने महिला समेत 2 को दबोचा

Bhagalpur Ganja: भागलपुर में किराना दुकानों से गांजा बेचने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने कजरैली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 1.980 किलो गांजे के साथ एक महिला समेत दो आरोपि #BhagalpurPolice,#GanjaSmuggling,#BiharCrime