Darbhanga Court: दरभंगा कोर्ट ने गंभीर अपराधों में संलिप्त तीन आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। जिले की विभिन्न अदालतों ने बाइक चोरी, दुष्कर्म और अपहरण जैसे मामलों में आरोपित व्यक्तियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने बाइक चोरी के एक मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मब्बी थानाकांड संख्या 135/25 के आरोपी अमित कुमार सहनी का अग्रिम जमानत आवेदन रद्द कर दिया है। अमित कुमार सहनी मधुबनी जिले के कलुआही निवासी हैं।
कोर्ट का सख्त फैसला: तीन मामलों में जमानत खारिज
एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में, एडीजे प्रथम नीरज कुमार की अदालत ने भी कड़ा निर्णय सुनाया। एक महिला का वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप में महिला थानाकांड संख्या 151/26 के आरोपी चंद्र प्रकाश महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। चंद्र प्रकाश महतो स्थानीय मदारपुर का निवासी है।
इसी क्रम में, एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने भी एक गलत नियत से लड़की के अपहरण से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। भालपट्टी थानाकांड संख्या 85/26 के अभियुक्त रौशन पासवान उर्फ रौशन कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन रद्द कर दिया गया।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया, ‘अब उपरोक्त सभी आरोपियों को जमानत के लिए या तो पटना उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, या संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का विकल्प है।’
इन फैसलों के बाद, तीनों आरोपियों के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं। उन्हें अपनी जमानत के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा, या फिर उन्हें संबंधित निचली अदालतों में आत्मसमर्पण करना होगा। यह न्यायिक प्रक्रिया दर्शाती है कि गंभीर अपराधों में संलिप्तता पर अग्रिम राहत मिलना अब और मुश्किल हो गया है।

















