बेनीपुर। अवैध अल्ट्रासाउंड संचालन के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार भारती ने संचालक अभिमन्यु कुमार को 3 माह का कारावास की सजा सुनाई है । ज्ञात हो कि दरभंगा के तत्तकालीन सिविल सर्जन डॉ उदय कांत चौधरी ने बेनीपुर बाजार में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड की जांच की थी।
उक्त आलोक में सक्षम प्राधिकार डॉ. यूके चौधरी ने सीसी एंड पीएनटी एक्ट के धारा 28 के तहत बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में अभियोजन दायर किया था। जिसका विचारण अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय प्रणव कुमार भारती ने विचारोंप्रांत धारा 25 के तहत उक्त अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक अभिमन्यु कुमार को दोषी करार देते हुए 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।






जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अमरेश झा ने जोरदार बहस करते हुए उन्हें सजा की मुकाम तक पहुंचाया, जबकि बचाव पक्ष में सुशील कुमार चौधरी अधिवक्ता भरसक प्रयास सजा से बचाने की की।








