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दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: प्राणलेवा हमला और लूट के आरोपियों की जमानत रद्द, अब सिर्फ हाईकोर्ट ही सहारा!

Darbhanga Bail Rejection: गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित कई अभियुक्तों को दरभंगा की अदालतों से कोई राहत नहीं मिली है। अब जमानत के लिए उन्हें पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

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Darbhanga Bail Rejection: गंभीर आपराधिक मामलों में दरभंगा की अदालतों ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राणलेवा हमला, महिला से दुर्व्यवहार और ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट जैसे संगीन अपराधों के कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। अब इन सभी अभियुक्तों को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप में काराधीन मुमताज उर्फ भगलू की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला कमतौल थानाकांड संख्या 191/26 से संबंधित है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अभियुक्त मुमताज उर्फ भगलू 14 सितंबर से जेल में बंद है।

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इसी तरह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने महिला से दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड संख्या 50/21 के आरोपी सन्नी कुमार ठाकुर का अग्रिम जमानत आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया।

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लूटपाट के आरोपियों को भी नहीं मिली राहत

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने ज्वेलर्स की दुकान में हथियार के बल पर लूटपाट से संबंधित नगर थानाकांड संख्या 72/26 के आरोपियों को भी कोई राहत नहीं दी। इस मामले में बेगूसराय जिले के गोविन्दपुर निवासी धनंजय कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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इसी मामले के एक अन्य काराधीन अभियुक्त, बेगूसराय जिले के नावकोठी गांव के सोहन शर्मा के पुत्र दीपक कुमार की नियमित जमानत भी न्यायालय ने अस्वीकृत कर दी। इसके अतिरिक्त, एक और आरोपी विक्की कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

अमरेंद्र नारायण झा, लोक अभियोजक ने बताया, ‘अब जमानत की इच्छा रखने पर सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।’

अदालतों के इस फैसले से स्पष्ट है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी, जिससे अपराधियों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति डर बढ़ेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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