Darbhanga News: बिहार के दरभंगा में बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में हुई दिनदहाड़े लूटपाट के आरोपी संदीप कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने इस गंभीर मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब उसके पास पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प शेष है। इस फैसले से पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है।
दिनदहाड़े हुई थी 9 लाख नकद और भारी मात्रा में सोने-चांदी की लूट
यह सनसनीखेज घटना 3 अप्रैल 26 को नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में घटी थी। आधे दर्जन से अधिक हथियारबंद लुटेरों ने दुकान में घुसकर पिस्तौल के बल पर दहशत फैलाई और बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरों ने लगभग 700 ग्राम सोना, 20 से 25 किलोग्राम चांदी के जेवर और 9 लाख रुपये नकद लूट लिए थे। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे। सुंदरपुर निवासी मनोज ठाकुर के आवेदन पर नगर थाना में कांड संख्या 72/26 दर्ज किया गया था।
बेगूसराय का रहने वाला है आरोपी, 11 अप्रैल 26 से है जेल में
इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संदीप कुमार सिंह बेगूसराय जिले के नावकोठी थानाक्षेत्र के वृन्दावन गांव का निवासी है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। संदीप कुमार सिंह 11 अप्रैल 26 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसने निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
सरकारी वकील अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को बताया कि दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना बेहद गंभीर प्रकृति की है। इसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी लूटी गई है, जिससे समाज में भय का माहौल पैदा हुआ था।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए संदीप कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले को अपराध के खिलाफ न्यायिक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। आरोपी के पास अब जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर करने का कानूनी रास्ता खुला है।







