बेनीपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गठित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के लीगल लिट्रेसी क्लब के छात्राओं के बीच बाल विवाह विषय पर वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
वाद विवाद में नवम वर्ग की छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए कहा कि बाल विवाह आधुनिक समाज के लिए अभिशाप है। बाल विवाह का मुख्य कारण गरीबी और अशिक्षा है। कम उम्र में लड़कियों का विवाह करने से वह शिक्षा से वंचित हो जाती है और उन्हें शारिरिक और मानसिक कष्ट भी होता है।






बाल विवाह के खिलाफ समाज को जागरूक होना चाहिए। वहीं पैनल अधिवक्ता श्री मिश्र ने कहा कि बाल विवाह कराने वाले को दो वर्ष साधारण कारावास या एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने बताया कि लड़कियों के विवाह का उम्र 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष तय किया गया है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के द्वारा यह एक संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है। कार्यक्रम में क्लब के प्रभारी शिक्षक डा. गुलाम रब्बानी खान, पीएलवी रेखा कुमारी मौजूद थे। वहीं वाद विवाद में वर्षा कुमारी, नंदनी कुमारी, सुधा, अंबिका, राधा, खुशी, नैंनसी, गुड़िया, अनुराधा, सुम्मी और रुकमणि कुमारी ने भाग लिया।








