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16 मार्च, 2024
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दो बालक अब खुले गगन के तले, सदर के दो प्रतिष्ठानों में थे श्रमिक, हुए मुक्त

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दरभंगा, 18 जनवरी 2025।
सदर प्रखंड में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने गहन छापेमारी करते हुए दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया।


विमुक्ति का विवरण

  • न्यू आर.के. स्वीट्स एंड बेकरी, धोई घाट, दरभंगा: एक बाल श्रमिक विमुक्त।
  • मोहम्मद जाहिद गैरेज, धोई घाट, सदर: एक बाल श्रमिक विमुक्त।
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अब तक की प्रगति

श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिले में विभिन्न स्थानों से 31 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।


नियोजकों पर कार्रवाई और जागरूकता अभियान

  • बाल श्रम के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है।
  • सामाजिक जागरूकता के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
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श्रम अधीक्षक ने कहा:

“बाल श्रम जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक दबाव के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है।”


धावा दल के सदस्य

इस अभियान में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मी शामिल थे:

  • मोहन कुमार – श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सदर।
  • विजेता भारती – श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बहेड़ी।
  • प्रेम कुमार साह – श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जाले।
  • लक्ष्मण कुमार झा – श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सिंहवाड़ा।
  • CARDs संस्था के प्रतिनिधि।
  • वीरेंद्र कुमार झा एवं नारायण कुमार मजमुदार।
  • पुलिस बल।
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जिला जन-सम्पर्क कार्यालय, दरभंगा।

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