मुख्य बातें सिविल सर्जन ने तीनों नर्सिंगहोम पर लगाया आर्थिक दंड, क्लीनिक बंद करने का निर्देश
बेनीपट्टी, मधुबनी देशज टाइम्स ब्यूरो। मधुबनी के सिविल सर्जन ने बेनीपट्टी के तीन अवैध नर्सिंगहोम को आर्थिक दंड लगाया है़।






साथ ही 24 घंटे के अंदर नर्सिंगहोम बंद करने का भी निर्देश दिया है़। दरअसल, बेनीपट्टी मुख्यालय के त्रिलोक नाथ झा और सोहरौल के मिश्री लाल राम ने आंबेडकर चौक के आकाश हेल्थ केयर, जेल गेट के आराधना हेल्थ केयर और नंदी भौजी चौक के मेहता सेवा सदन जो पूर्व में (सानवी हॉस्पिटल) के नाम से संचालित किया जाता था के खिलाफ अवैध तरीके से नर्सिंग होम होम संचालित करने का आरोप लगाते हुए लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर कराया था।
परिवाद की सुनवाई के बाद सीएस की ओर से जिला संचारी रोग पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठन कर तीनों नर्सिंगहोम की जांच करायी गयी। जांच के दौरान तीनों नर्सिंग होम बिना निबंधन के अवैध तरीके से संचालित होते हुए पाये गए। सीएस ने जिला संचारी रोग पदाधिकारी की ओर से सौंपे गए जांच रिपोर्ट के आलोक में आराधना हेल्थ केयर और मेहता सेवा सदन पर प्रथम अतिउलंघन के आरोप में 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है़।
साथ ही 24 घंटे के अंदर क्लीनिक बंद करने का निर्देश दिया है़। वहीं अंबेडकर चौक पर संचालित आकाश हेल्थ केयर पर 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है़। जानकारी के मुताबिक आकाश हेल्थ केयर नर्सिंगहोम पर पहले भी बगैर निबंधन के नर्सिंगहोम संचालित करने के आरोप में 50 हजार का आर्थिक दंड लगाया जा चुका है़। संचालनकर्ता द्वारा दंड स्वरूप लगाया गया राशि जमा भी किया गया था।
उस समय सीएस की ओर से क्लीनिक बंद करने का भी निर्देश दिया गया था। बावजूद जांच के समय नर्सिंगहोम संचालित होते हुए पाया गया। जहां द्वितीय अति उलंघन के आरोप में उक्त क्लीनिक पर 2 लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है़।








