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बिहार पुलिस का अल्टीमेटम: इन 5 गंभीर अपराधों में अब नहीं चलेगी लापरवाही, SPs को मिले सख्त निर्देश!

Bihar Police: पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए नए दिशा-निर्देश दिए हैं। हत्या, बलात्कार, पुलिस पर हमला, सांप्रदायिक मामले और हर्ष फायरिंग जैसे अपराधों की जांच में अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, त्वरित कार्रवाई और चार्जशीट दाखिल करने पर जोर दिया गया है।

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Bihar Police: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों (SPs) को नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, पांच श्रेणियों के गंभीर अपराधों की जांच और अभियोजन को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता वाले अपराधों से निपटने में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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किन अपराधों पर होगी विशेष निगरानी?

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी प्राथमिकता सूची में हत्या, बलात्कार, पुलिसकर्मियों पर हमले, सांप्रदायिक घटनाएं और हर्ष फायरिंग व शस्त्र अधिनियम से संबंधित अपराध शामिल हैं। जिला पुलिस को इन मामलों की पहचान करने, तेजी से जांच पूरी करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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त्वरित जांच और तेज सुनवाई पर जोर

चिह्नित किए गए इन मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए चिह्नित किया जाएगा, ताकि अदालती कार्यवाही में तेजी लाई जा सके। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पीड़ितों के लिए न्याय की प्रक्रिया में सुधार करना और गंभीर अपराधों के खिलाफ प्रभावी निवारण तंत्र को मजबूत करना है। साथ ही, एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं, ताकि जांच मजबूत दस्तावेजीकरण पर आधारित हो और मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष कमजोर न पड़े। साक्ष्य जुटाने में किसी भी तरह की देरी से बचने पर जोर दिया गया है।

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अवैध हथियार और सांप्रदायिक घटनाओं पर सख्ती

निर्देशों में अवैध हथियारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आह्वान किया गया है, खासकर सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग की घटनाओं में वृद्धि के बाद। जिला पुलिस को अवैध हथियारों की बरामदगी तेज करने, इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने और ऐसे अपराधों से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारियों को सांप्रदायिक तनाव के प्रति सतर्क रहने और विवादों को कानून-व्यवस्था की समस्या में बदलने से रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यालय ने संवेदनशील स्थितियों में निवारक पुलिसिंग पर जोर दिया है।

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संपत्ति जब्ती अभियान में तेजी

पुलिस मुख्यालय ने जिलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कथित आपराधिक नेटवर्कों से जुड़ी संपत्तियों की जब्ती में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1,433 आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की गई है। 428 मामलों में संपत्तियों की कुर्की के प्रस्ताव अदालतों को सौंपे गए हैं, जबकि 103 मामलों में कार्रवाई चल रही है। अब तक चार मामलों में अदालतों ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं। पटना और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 214 आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की गई है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को निशाना बनाकर संगठित अपराध पर अंकुश लगाना है।

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