सतीश झा, बेनीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण गोपाल की अदालत ने हत्या के एक मामले में प्रखंड क्षेत्र के पोहद्दी निवासी बजरंगी झा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही, उन्हें ₹10हजार अर्थदंड भी दी गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।






पोहद्दी गांव के मनोज कुमार झा के पुत्र बजरंगी झा ने 15 जून 2015 को अपनी चाची भगवान दाय देवी को घर के अहाते में ही सब्जी खरीदने के समय चाकूमार कर हत्या कर दी थी।
इस संबंध में भगवान राय देवी के भाई बिरौल थाना क्षेत्र की पड़री निवासी अशोक कुमार राय ने बहेड़ा थाना कांड संख्या 303 /15 दर्ज करवा कर दो अन्य लोगों सहित बजरंगी झा को नामजद अभियुक्त बनाया था।
लेकिन, अनुसंधान के क्रम में दो अभियुक्तों का नाम पुलिस ने गलत पाते हुए दोष मुक्त कर दिया था और बजरंगी झा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
उक्त मामले में 1 मार्च 2016 को न्यायालय ने आरोप गठित करते हुए सत्रवाद संख्या 372/15 की सुनवाई चल रही थी। इसमें 10 गवाहों ने अभियुक्त के विरुद्ध गवाही दी थी।
इस बीच पुलिस ने आरोपी बजरंगी झा को घटना के दूसरे दिन 16 जून2015 को ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जो सजा सुनाए जाने तक उपकारा बेनीपुर में विचाराधीन बंदी के रूप में बंद हैं।
उक्त मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री कृष्ण गोपाल ने पिछले 8 अगस्त को उन्हें दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि मुकर्रर की थी।
इसमें आज लोक अभियोजक चक्रपाणि चौधरी ने घटना को गंभीर बताते हुए अत्यधिक सजा देने की मांग की। वहीं, विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता दिवाकर झा ने अभियुक्त का उम्र कम होने के कारण उन्हें सुधार का एक मौका देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की।








