Darbhanga Court News | दरभंगा में Suman Kumar Diwakar की court का बड़ा फैसला सामने आया है जहां Serial killer समेत अंतर जिला के दो कुख्यातों को बड़ी सजा मिलेंगी, जहां।
Darbhanga Court News| लहेरियासराय सराय सत्तार खां मुहल्ला में छुपी मिली लाश का राज खुल गया है
दरभंगा के लहेरियासराय सराय सत्तार खां मुहल्ला निवासी कमरे आलम के बाउंड्री के पास छुपी लाश का राज खुल गया है। नजीबुल्लाह हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है। और अब, इस हत्याकांड के दो कुख्यात अपराधियों को सजा देने की बारी आ गई है जो पंद्रह अप्रैल को तय होगी…क्योंकि
Darbhanga Court News| सिविल कोर्ट दरभंगा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत का बड़ा फैसला
दरभंगा सिविल कोर्ट दरभंगा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत का गुरुवार को बड़ा फैसला आया है। नजीबुल्लाह की हत्या कर शव छुपाने के बड़े अपराध में गुरुवार को सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो हत्यारों की संलिप्तता साफ हो गई है। ये दोनों अपराधी शातिर और सिरीयल किलर हैं। पढ़िए नजीबुल्लाह की पत्नी के फर्द बयान के बाद क्या हुआ जहां आज सजा तय कर दी गई है…
Darbhanga Court News | दोनों अपराधियों को मिलेंगी 15 अप्रैल को बड़ी सजा
लहेरियासराय थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी सिरियल कीलर मो. रियाज उर्फ सूर्या उर्फ छोटू और समस्तीपुर जिला के ताजपुर निवासी सोनी उर्फ लालबीबी उर्फ लाली को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों अपराधियों को सजा की अवधि निर्धारण पर सुनवाई और निर्णय के लिए 15 अप्रैल की तिथि तय की गई है।
Darbhanga Court News | चार साल बाद मिलेगा इंसाफ
एपीपी रेणू झा ने बताया कि यह जघन्य हत्या 12-13 जून 2020 की है। मृतक नजीबूल्लाह की पत्नी शकीला खातून ने अपने पति के शव के निकट फर्द बयान दिया था।जिस आधार पर लहेरियासराय थानाकांड सं.294/20 दर्ज की गई थी। हत्या के कारणों के संबंध में बताया गया है कि इस घटना से पूर्व अभंडा के फिरदौस की हत्या हुई थी। इसका राज मृतक नजीबुल्लाह जानता था।
Darbhanga Court News | राज और दबाव में हुआ था मर्डर
इसी राज को दबाने और इस कांड के सह अभियुक्त सोनी उर्फ लालबीबी उर्फ लाली को घर में रखने के लिए मृतक पर दबाव डाला। इससे इंकार करने पर रात्रि में उसे घर से बुलाकर ले गया। गला दबाकर तथा आंतरिक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। वहीं, उसके शव को सराय सत्तार खां मुहल्ला निवासी कमरे आलम के बाउंड्री के पास छुपा दिया था।
Darbhanga Court News | बड़ा इंसाफ, ये है मजबूरी
इसी मामले के सत्रवाद सं.132/20 का विचारण उपरांत एडीजे श्री दिवाकर की कोर्ट ने गुरुवार को दोनों अभियुक्त को भादवि की धारा 302(मानव वध)और 201(शव छुपाना) में दोषी घोषित किया है। वहीं मृतक की पत्नी भूमिहीन है, जो अपने छोटे बच्चों के साथ मध्य विद्यालय सराय सत्तारखां के निकट जीवन जीने को मजबूर हैं।