
Darbhanga News: कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहावत तो सबने सुनी है, लेकिन जब ये हाथ नशे के सौदागरों की गर्दन तक पहुंचते हैं, तो इंसाफ का शोर दूर तक सुनाई देता है। दरभंगा की एक अदालत ने रिकॉर्ड समय में सुनवाई पूरी कर एक ऐसे ही सौदागर को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है।
Darbhanga News: नशे के सौदागर को 7 साल की जेल, कोर्ट ने ठोका 50 हजार का भारी जुर्माना
उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नगर थाना क्षेत्र के हसनचक निवासी शशि सिंह को नशीली दवाओं के कारोबार के जुर्म में 7 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिकी दर्ज होने के महज एक साल, एक महीने और बाईस दिनों के भीतर ही अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया। इस मामले में कोर्ट ने 13 मार्च को ही शशि सिंह को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) के तहत दोषी करार दे दिया था, और मंगलवार को सजा की अवधि पर अंतिम मुहर लगाई गई।
Darbhanga News: जानिए कैसे पकड़ा गया था नशे का यह सौदागर
मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक (एपीपी) अभय पाठक ने बताया कि यह कार्रवाई पिछले साल 25 जनवरी को की गई थी। उत्पाद सदर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शशि सिंह अपने झोपड़ीनुमा घर से नशे का कारोबार चला रहा है। सूचना के आधार पर जब छापेमारी की गई, तो पुलिस ने शशि सिंह को 37 लीटर कोडीनयुक्त वनरेक्स कफ सिरप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद उत्पाद सदर थाना में कांड संख्या 37/23 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसका विचारण जीओ वाद संख्या 845/23 के तहत चल रहा था।
चार गवाहों की गवाही ने दिलाई सजा
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों को पुख्ता करने के लिए कुल चार गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन परिशीलन के बाद अदालत ने शशि सिंह को दोषी पाया। दोषी शशि सिंह अपनी गिरफ्तारी के समय से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस त्वरित फैसले ने नशे के सौदागरों के बीच कानून का खौफ पैदा कर दिया है और यह संदेश दिया है कि न्याय में देरी नहीं होगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/





