Madhubani Headmaster Suspen sion: सरकारी स्कूल में आर्केस्ट्रा, सिगरेट और पिस्टल के साथ डांसर ने लगाया ठुमका
मधुबनी (MADHUBANI): बिहार के मधुबनी जिले से एक सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो में एक डांसर को सिगरेट पीते और हाथ में पिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु लेकर गाने पर अभिनय करते देखा जा रहा है। स्कूल जैसे शैक्षणिक परिसर में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सख्त रवैये के बाद मधुबनी के एक विद्यालय में नृत्य कार्यक्रम के दौरान पिस्टल लहराए जाने के मामले में विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। पूरे मामले की जांच के बाद गुरुवार को जिले के कलुआही प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय, हरिपुर गौड़ीदास टोल के प्रधानाध्यापक भूषण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

मधुबनी के एक सरकारी स्कूल में नर्तकी द्वारा पिस्टल लहराते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस गंभीर मामले में शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक भूषण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। यह घटना जिले के कलुआही प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय हरिपुर गौड़ीदास टोल परिसर की है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वायरल वीडियो से शिक्षा विभाग में मचा हंगामा
सोशल मीडिया पर तेजी से फैले एक वीडियो ने मधुबनी के शिक्षा विभाग को सकते में डाल दिया। इस वीडियो में मध्य विद्यालय हरिपुर गौड़ीदास टोल के परिसर में एक नर्तकी गाने पर नाचती हुई और पिस्टल लहराती हुई दिखाई दे रही थी। विद्यालय जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह के अश्लील और आपत्तिजनक कार्यक्रम की अनुमति देना घोर लापरवाही मानी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तत्काल जांच के आदेश दिए।
प्रधानाध्यापक पर गिरी गाज, तत्काल हुए निलंबित
जांच में पाया गया कि प्रधानाध्यापक भूषण कुमार सिंह ने ही विद्यालय परिसर में इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति दी थी। यह जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की।
इससे पहले, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-4949, दिनांक 08.09.2026 के माध्यम से प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा था। उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जारी कार्यालय आदेश ज्ञापांक 5030/स्थापना, में स्पष्ट कहा गया है कि ‘यह कृत्य विभागीय नियमों के प्रतिकूल, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, विद्यालय परिसर में इस तरह के कार्यक्रम पर रोक लगाने में अक्षम स्वेच्छाचारिता एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियम का प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रमाणित पाया गया है।’
इन्हीं गंभीर आरोपों के चलते प्रधानाध्यापक भूषण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केन्द्र फुलपरास निर्धारित किया गया है, और इस दौरान उन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलेगा। उनके विरुद्ध आरोप पत्र अलग से गठित किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई होगी।








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