spot_img

अगर आपने भी नहीं बनवाया है जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तो हो जाएं सावधान! 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम

Bihar Birth Death Certificate: केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 लागू करने की तारीख घोषित कर दी है। अब जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में देरी होने पर आम लोगों को जिलाधिकारी से लेकर न्यायिक दंडाधिकारी तक से अनुमति लेनी पड़ सकती है, जिससे प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी।

spot_img
- Advertisement -

Bihar Birth Death Certificate: बिहार सहित पूरे देश में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से बदल जाएगी। केंद्र सरकार ने इस तिथि से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 को लागू करने की घोषणा की है। इस नए कानून के तहत, जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में देरी होने पर अब अलग-अलग अधिकारियों से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने 16 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है।

- Advertisement -

एक से दो साल की देरी पर DM-SDM देंगे मंजूरी

नए नियमों के अनुसार, यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक साल बाद, लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है, तो उसके पंजीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से आदेश प्राप्त करना होगा। इन अधिकारियों में जिलाधिकारी (DM), अनुमंडल पदाधिकारी (SDM), या जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत कोई कार्यकारी दंडाधिकारी शामिल होंगे। पंजीकरण की अनुमति देने से पहले, संबंधित अधिकारी को जन्म या मृत्यु की जानकारी की सत्यता की जांच करनी होगी। इसके साथ ही, निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इसका मतलब है कि एक साल से अधिक पुराने मामलों में अब सामान्य पंजीकरण प्रक्रिया नहीं चलेगी, बल्कि एक अतिरिक्त सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खबर! नितिन नवीन ने दिए 6.35 लाख, बिहार सरकार का ये है 'मास्टर प्लान'

दो साल से अधिक की देरी पर न्यायिक दंडाधिकारी का आदेश जरूरी

यदि जन्म या मृत्यु की सूचना देने में दो साल से अधिक की देरी होती है, तो नियम और भी सख्त हो जाएंगे। संशोधित कानून के तहत, ऐसी स्थिति में पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate of the First Class) के आदेश पर ही संभव होगा। यह दंडाधिकारी उसी क्षेत्र का होना चाहिए जहां जन्म या मृत्यु हुई थी। न्यायिक दंडाधिकारी भी आदेश पारित करने से पहले दी गई जानकारी की सटीकता का सत्यापन करेंगे, और इस पर भी निर्धारित शुल्क लागू होगा।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  'हर मैदान फतेह सोसाइटी' के सहज दुग्गल पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच !बेटियों के साथ धक्का- मुक्की से टूट गए | मची फलों के डिब्बों लूटने की भगदड़

आखिर क्यों बदले गए नियम?

संशोधित कानून देरी से पंजीकरण के लिए एक सत्यापन-आधारित तंत्र पेश करता है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य देरी से होने वाले पंजीकरण को अधिक सख्त बनाना और एक सुव्यवस्थित सत्यापन प्रणाली तैयार करना है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। जन्म पंजीकरण किसी व्यक्ति के जन्म विवरण का औपचारिक दस्तावेजीकरण प्रदान करता है, जबकि मृत्यु पंजीकरण का उपयोग उत्तराधिकार और अन्य दावों सहित कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में होता है। इसलिए, अतिरिक्त सत्यापन आवश्यकताएं उन मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जहां वास्तविक घटना के कई साल बाद पंजीकरण मांगा जाता है।

यह भी पढ़ें:  Patna Civil Court पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप! तुरंत खाली कराया गया पूरा परिसर, जानें ताजा अपडेट

1 अक्टूबर 2026 से पहले क्या करें?

यदि आपके परिवार में किसी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो नए प्रावधानों के प्रभावी होने से पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना अतिरिक्त अनुमोदन आवश्यकताओं से बचने में मदद कर सकता है। जो मामले पहले ही एक साल से अधिक देरी से चल रहे हैं, उन्हें संशोधित कानून के तहत प्रासंगिक सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए।

प्रमुख नियम यह है कि पंजीकरण में देरी होने पर किस अधिकारी से अनुमोदन लेना होगा:

पंजीकरण में देरीआवश्यक अनुमोदन
1 साल तकसामान्य पंजीकरण प्रक्रिया, लागू नियमों के अधीन
1 साल से 2 साल तकजिलाधिकारी (DM), अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) या DM द्वारा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी
2 साल से अधिकप्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी

ये नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू होने वाले हैं, जिससे समय पर पंजीकरण की आवश्यकता और भी बढ़ जाएगी।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

Bihar Teacher Recruitment 21 सितंबर तक आवेदन नहीं तो भड़केगा आंदोलन! शिक्षक भर्ती पर छात्र नेता दिलीप कुमार का CM Samrat को सीधी चेतावनी

Bihar Teacher Recruitment: बिहार शिक्षक भर्ती TRE-4.0 को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 21 सितंबर तक आवेदन शुरू नही#BiharTeacherRecruitment,#BPSCExam,#SamratChoudhary

PM मोदी के जन्मदिन पर बिरौल प्रथम हॉस्पिटल में खास जश्न! आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को मिला नया जीवन, जानें क्यों जताई गई...

Darbhanga PM Modi Birthday: दरभंगा के बिरौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिवस उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के लिए आभार जताते हुए उनके दीर्घायु जीवन की#DarbhangaNews,#NarendraModiBirthday,#AyushmanBharat

दरभंगा में शराबबंदी पर पुलिस का एक्शन: दो कारों से 401 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई!

Bihar Liquor Seizure: दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। महिनाम गांव में दो कारों से 401 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई, एक धंधेबाज गिरफ्तार#BiharLiquorBan,#DarbhangaNews,#PoliceAction

Darbhanga PDS दरभंगा के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर! अब नहीं होगी धांधली, मिलेगा सही अनाज | जानिए – 70 नए पॉइंट...

Darbhanga PDS: दरभंगा में जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने 70 नवचयनित विक्रेताओं को ईपॉस मशीनें वितरित कीं। इससे लाखों लाभार्थियों को#DarbhangaNews,#BiharPDS,#EPOSMachine