Darbhanga News|Biraul News| बिरौल के सुपौल बाजार Royal Enfield Parts-Service Centre से एक बाल श्रमिक मुक्त। दरभंगा के श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा की अगुवाई में आज बिरौल प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुणाल कुमार के नेतृत्व में बिरौल प्रखंड के विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया।
Darbhanga News|Biraul News| धावा दल की टीम ने रॉयल एनफील्ड पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर, सुपौल बाजार, बिरौल से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया
इस दौरान धावा दल की टीम ने रॉयल एनफील्ड पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर, सुपौल बाजार, बिरौल से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। मुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है।
बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
Darbhanga News|Biraul News| श्रम अधीक्षक श्री किशोर कुमार झा ने बताया
श्रम अधीक्षक श्री किशोर कुमार झा ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 02 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।
Darbhanga News|Biraul News| वर्ष 2024-25 में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल की ओर से अब तक सात बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है। धावा दल की टीम ने आज बिरौल प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों सभी दुकान एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच की गई।सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए एक शपथ पत्र भरवाया गया।