अग्रिम जमानत: दरभंगा में कई गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। अलग-अलग अदालतों ने अपहरण, साइबर फ्रॉड, मनरेगा घोटाला और दहेज हत्या के मामलों में नामजद अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। अब इन सभी को उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।
कई मामलों में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण के आरोप में हायाघाट थानाकांड संख्या 71/25 के पांच आरोपियों – समस्तीपुर जिले के रोसरा थानाक्षेत्र के पचगामा गांव के मुकेश पासवान, भीखन पासवान, पंकज पासवान, संगीता देवी और रेखा देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी वकील अमरेंद्र नारायण झा ने इसकी जानकारी दी।
इसी क्रम में, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मनरेगा जेई का पद प्राप्त करने के आरोप में हायाघाट थानाकांड संख्या 29/26 में मुजफ्फरपुर जिले के रसूलपुर सैयद सलेम निवासी तथा वर्तमान में हायाघाट प्रखंड में पदस्थापित मनरेगा कनीय अभियंता अमित कुमार की भी अग्रिम जमानत एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने नामंजूर कर दी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
साइबर फ्रॉड और दहेज हत्या में भी नहीं मिली राहत
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय ने साइबर थानाकांड संख्या 72/25 में घनश्यामपुर थानाक्षेत्र के कोर्थू निवासी मनीष कुमार झा और अभिषेक कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उधर, दहेज हत्या से संबंधित नगर थानाकांड संख्या 13/26 में आरोपी नगर थानाक्षेत्र की अंशुप्रिया उर्फ गोल्ड की अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे नवीन कुमार ठाकुर की अदालत ने रद्द कर दिया है। इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यायालय ने आरोपियों की अर्जी अस्वीकार कर दी।
सरकारी वकील श्री झा ने बताया कि अब उपरोक्त सभी अभियुक्तों को जमानत पाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें







