Darbhanga Court: गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों को दरभंगा कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने हत्या और नाबालिग लड़कियों के अपहरण के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन सभी अभियुक्तों को अब अपनी अपील पटना हाईकोर्ट में करनी पड़ेगी। कोर्ट के इस फैसले से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ितों को राहत मिली है।
नाबालिग के अपहरण के आरोपी कृष्णा को नहीं मिली जमानत
बहेड़ी थानाकांड संख्या 366/26 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में बघौनी गांव निवासी बुधेश्वर राम के पुत्र कृष्णा कुमार की जमानत याचिका प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने कोर्ट के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा, जिसके बाद कृष्णा कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया गया।






हत्या के आरोपी छोटू राम की अर्जी भी निरस्त
एडीजे आदिदेव की अदालत ने हत्या के अभियोग में काराधीन सकतपुर थानाक्षेत्र के आवाम निवासी छोटू राम की जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी है। आरोप है कि 26 अप्रैल 26 को आवाम गांव में छोटू राम ने लोहे के रॉड से हमला कर कमल राम की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में सकतपुर थानाकांड संख्या 48/26 दर्ज किया गया था। अभियुक्त 27 अप्रैल 26 से ही जेल में बंद है और कोर्ट ने उसकी रिहाई से इनकार कर दिया।

देह व्यापार मामले में भी अग्रिम जमानत खारिज
इसके अतिरिक्त, प्रथम एडीजे नीरज कुमार की कोर्ट ने देह व्यापार कराने की नीयत से एक 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के आरोप में दर्ज विश्वविद्यालय थानाकांड संख्या 91/26 के आरोपी भोला महतो उर्फ रंजन कुमार महतो और गुड़िया देवी की अग्रिम जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अब इन सभी आरोपियों को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यह फैसला ऐसे गंभीर मामलों में कोर्ट के सख्त रुख को दर्शाता है, जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई ढिलाई नहीं बरती गई है।









