spot_img

दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: अब दुष्कर्म, देह व्यापार, अपहरण और आर्म्स एक्ट के संगीन अपराधियों को हाईकोर्ट जाना होगा! | पढ़िए पूरी खबर

Darbhanga Court: दरभंगा सिविल कोर्ट ने गंभीर अपराधों में संलिप्त 5 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना होगा।

spot_img
- Advertisement -

Darbhanga Court: दरभंगा सिविल कोर्ट ने गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर न्यायपालिका का कड़ा रुख साफ कर दिया है। दुष्कर्म, देह व्यापार, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों के इन आरोपियों को अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। यह फैसला दरभंगा में न्याय के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- Advertisement -

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने छूरा दिखाकर दुष्कर्म करने के आरोपी असरफ कुरैशी उर्फ मो. असरफ की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। यह मामला जाले थानाकांड संख्या 102/26 से संबंधित है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को बताया कि आरोपी असरफ कुरैशी 20 मई 26 से ही काराधीन है, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

- Advertisement -

मानव तस्करी और अपहरण के आरोपियों को भी झटका

इसी क्रम में, एडीजे नीरज कुमार की अदालत ने जबरन लड़कियों से देह व्यापार कराने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड संख्या 370/26 के अभियुक्त राधेश्याम लालदेव और बमबम कुमार की जमानत भी रद्द कर दी। कोर्ट का यह फैसला मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  दरभंगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई! SSP जगुनाथ रेड्डी ने खुद संभाली कमान, चेक पोस्ट पर दिया ये आदेश

इसके अतिरिक्त, एडीजे श्री कुमार की कोर्ट ने सदर थानाकांड संख्या 3/26 में अपहरण के आरोपी रौशन कुमार उर्फ रौशन मंडल की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। यह घटना समाज में बढ़ रहे अपहरण के मामलों के खिलाफ न्यायिक सक्रियता का प्रमाण है।

आर्म्स एक्ट के दोषी को भी नहीं मिली राहत

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, एडीजे भूपेन्द्र सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कोतवाली थानाकांड संख्या 70/26 के अभियुक्त रवि कुमार उर्फ रवि गुप्ता की नियमित जमानत अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। यह निर्णय अवैध हथियारों के प्रयोग पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट की सख्ती को उजागर करता है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने स्पष्ट किया, “अब जमानत की इच्छा रखने पर सभी अभियुक्तों को हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी।”

दरभंगा कोर्ट के इन लगातार फैसलों से यह स्पष्ट है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त दोषियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। यह न्यायिक प्रक्रिया अपराधियों में भय पैदा करने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगी, जिससे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ितों को राहत मिलेगी।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

पटना बंटी यादव हत्याकांड में बड़ा एक्शन, अपराधी का एनकाउंटर : कुख्यात बसिया का हॉफ Encounter| जानिए -पुलिस और अपराधी के बीच कैसे हुई...

Bihar Police Encounter: पटना में पुलिस मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी रवीश कुमार उर्फ बसिया घायल हो गया। बंटी यादव अपहरण-हत्याकांड का मुख्य आरोपी बसिया PMCH में भर्ती है।#BiharPoliceEncounter,#PatnaCrime,#RaveeshBasiya

बड़ी खबर Bihar NH Police : बिहार के हाईवे पर अब नहीं होगी टेंशन! हर 50 KM पर खड़ी मिलेगी पुलिस टीम, 61 इंटरसेप्टर...

Bihar NH Police: बिहार में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 6300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब यातायात पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। हर#BiharNews,#NHPolice,#RoadSafetyBihar

Bihar Education बिहार के9वीं से 12वीं कक्षा के लाखों छात्रों की बल्ले-बल्ले! 150 सरकारी स्कूलों में ‘बिहार स्कूल लाइव क्लासेज-कोचिंग’ शुरू | CM Samrat...

Bihar Education: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में 'बिहार स्कूल लाइव क्लासेज' और मुफ्त JEE-NEET कोचिंग का शुभारंभ किया। लाखों छात्रों को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की#BiharEducation,#SamratChoudhary,#PatnaStudents

मुंगेर में सनसनीखेज वारदात Munger Murder! ईंट भट्ठे पर सो रहे नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या, फिर जो हुआ वो हैरान कर देगा!

Munger Murder: मुंगेर के सफियासराय में आरपीएस ईंट भट्ठा पर नाइट गार्ड सुबोध यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आक्रोशित परिजनों ने NH-80 जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीन सं#MungerNews,#BiharCrime,#NightGuardMurder