दरभंगा, देशज टाइम्स। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ध्रूवगामा निवासी जंगी राम की बेटी मंजू देवी की हत्या में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए सजा की तारीख तय कर (Husband held guilty in murder of wife by cutting her with an ax in Simri, Darbhanga) दी है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी पति धर्मेंद्र राम ने अपनी पत्नी मंजू देवी की हत्या कुल्हाड़ी से 21 सितंबर 20 की मध्य रात्रि में गला काटकर कर दी थी। पत्नी का हत्यारा घटना समय से हीं जेल में है। इसको लेकर दरभंगा सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह संजय प्रिय की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाने की घोषणा करते हुए पति धमेंद्र को दोषी करार दिया है।






जानकारी के अनुसार, दरभंगा सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह संजय प्रिय की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के धर्मेंद्र राम को पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जुर्मी को सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 8 नवंबर 23 की तिथि निर्धारित की है।
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमकलाल पंडित ने बताया कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ध्रूवगामा निवासी जंगी राम ने सिमरी थाना में प्राथमिकी सं. 202/20 संस्थित कराया।
इसका विचारण अदालत में सत्रवाद सं.22/21 में भादवि की धारा 302 में आरोप गठन पश्चात विचारण प्रारंभ किया गया। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही से प्रमाणित हुआ कि धमेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। अब आठ नवंबर को इसका फैसला सुनाया जाएगा।








