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खान सर के फैंस के लिए बड़ी खबर! 13 जुलाई तक नहीं होगी गिरफ्तारी, जानें कोर्ट का ताजा आदेश

Bihar Khan Sir: पटना के मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला आज आने वाला था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण यह निर्णय अब 13 जुलाई को आएगा। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

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Bihar Khan Sir: लोकप्रिय यूट्यूबर और शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान को कोचिंग विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर अब 13 जुलाई तक रोक रहेगी क्योंकि जमानत याचिका पर फैसला टल गया है। पहले इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज यानी 10 जुलाई को सुनाया जाना था। हालांकि, अब यह निर्णय 13 जुलाई को आएगा। खान सर के वकील अरविंद कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है।

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ब्रेकिंग: खान सर की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर, 13 जुलाई तक अब नहीं पकड़ेगी पुलिस!

Bihar Khan Sir: पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान को कोचिंग विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अब 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उनकी जमानत याचिका पर फैसला आज आने वाला था, लेकिन इसे टाल दिया गया है।

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खान सर के वकील अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में फैसला अब 13 जुलाई को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण आज निर्णय नहीं हो सका। इससे पहले इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

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कोचिंग विवाद का पूरा मामला क्या है?

कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास हुई गोलीबारी के एक वायरल वीडियो के आधार पर कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था। इस प्राथमिकी में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और कुछ अज्ञात लोगों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था।

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पुलिस ने इस मामले में खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है।

फैसला क्यों टला और आगे क्या होगा?

मिली जानकारी के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट जज के अवकाश पर होने के कारण आज कोचिंग विवाद मामले में फैसला नहीं सुनाया जा सका। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर उर्फ फैजल खान की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी थी। बचाव पक्ष ने तब बताया था कि पुलिस ने केस फाइल को अंतिम रूप दे दिया है, जिस वजह से केस का जिक्र नहीं किया गया था। अब सबकी निगाहें 13 जुलाई पर टिकी हैं, जब इस चर्चित मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी थी-बचाव पक्ष ने?

मिली जानकारी के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण कोचिंग विवाद मामले में आज फैसला नहीं सुनाया जा सका। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने खान सर उर्फ फैजल खान की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी थी। बचाव पक्ष ने उस वक्त बताया था कि पुलिस की ओर से केस फाइल फाइनल कर दी गई है, जिसके कारण केस का जिक्र नहीं किया गया था। इस देरी से बिहार के लाखों छात्रों और उनके प्रशंसकों को थोड़ी राहत मिली है।

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क्या है खान सर से जुड़ा पूरा मामला?

यह पूरा मामला खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास हुई गोलीबारी से संबंधित है। इस घटना का एक वायरल वीडियो सामने आया था, जिसके आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था। इस प्राथमिकी में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है।

अब सभी की निगाहें 13 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस हाई-प्रोफाइल मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी, जिससे उन्हें कानूनी प्रक्रिया के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

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