Bihar PhD: बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों से चार वर्षीय बैचलर (ऑनर्स) डिग्री के साथ शोध घटक पूरा करने वाले छात्र अब मास्टर डिग्री के बिना सीधे पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के पात्र होंगे। राज्यपाल सचिवालय ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। यह प्रावधान बिहार राज्य विश्वविद्यालय पीएचडी अध्यादेश और विनियम, 2026 का हिस्सा है, जिसने 2017 के पीएचडी नियमों की जगह ली है। नए नियम 4 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं और सभी राज्य विश्वविद्यालयों में डॉक्टरेट प्रवेश और शोध को नियंत्रित करेंगे।
चार वर्षीय स्नातक डिग्री के बाद सीधा पीएचडी
नए नियमों के तहत, जो छात्र छह सेमेस्टर में 7.5 या उससे अधिक का संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (CGPA) प्राप्त करते हैं, वे अपने बैचलर (ऑनर्स) कार्यक्रम के चौथे वर्ष के दौरान एक शोध घटक को आगे बढ़ाने के पात्र होंगे। शोध ट्रैक पूरा करने वाले छात्र बिना मास्टर डिग्री प्राप्त किए सीधे पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, क्योंकि चौथे वर्ष में आवश्यक डॉक्टरेट coursework शामिल होगा। 7.5 से कम CGPA वाले छात्रों को शोध घटक के बिना एक मानक बैचलर (ऑनर्स) डिग्री प्राप्त होगी।






पीएचडी प्रवेश के लिए योग्यता और चयन प्रक्रिया
तीन वर्षीय बैचलर डिग्री वाले छात्रों को पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र होने से पहले दो वर्षीय मास्टर डिग्री या चार वर्षीय बैचलर (ऑनर्स) कार्यक्रम पूरा करने के बाद एक वर्षीय मास्टर डिग्री की आवश्यकता होगी। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कम से कम 55% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश उन उम्मीदवारों तक सीमित होगा जिन्होंने यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआईआर-नेट या गेट उत्तीर्ण किया है। चयन योग्यता परीक्षा स्कोर के लिए 80% और साक्षात्कार के लिए 20% वेटेज पर आधारित होगा।
शोध और अकादमिक आवश्यकताओं में बदलाव
पीएचडी कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि तीन साल होगी, जबकि अधिकतम अवधि छह साल होगी। विश्वविद्यालय विशेष परिस्थितियों में दो साल तक का विस्तार दे सकते हैं। महिला शोध विद्वानों और 40% से अधिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों को भी दो साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। नए नियमों के लिए सभी डॉक्टरेट विद्वानों को शिक्षण, अकादमिक लेखन और शोध प्रथाओं में प्रशिक्षण से गुजरना होगा। विद्वानों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विश्वविद्यालयों के भीतर ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला कार्य या शोध सहायता के माध्यम से प्रति सप्ताह चार से छह घंटे का योगदान दें।
थीसिस जमा करने से पहले प्रकाशन अनिवार्य
अपनी थीसिस जमा करने से पहले, प्रत्येक शोध विद्वान को कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशित करना होगा और एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत करना होगा। नियमों में यह भी कहा गया है कि 10% से अधिक साहित्यिक चोरी वाली थीसिस को मूल्यांकन से पहले संशोधन के लिए वापस कर दिया जाएगा।
नए पर्यवेक्षण और मूल्यांकन नियम
सेवानिवृत्ति से तीन साल से कम समय वाले संकाय सदस्यों को नए पीएचडी विद्वानों को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि वे अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से नामांकित छात्रों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं। नई प्रणाली के तहत, प्रत्येक पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन शोध पर्यवेक्षक के साथ दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन मौखिक परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य छह महीने के भीतर मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करना है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित और राज्यपाल सह कुलाधिपति की मंजूरी के बाद जारी यह अध्यादेश, बिहार के डॉक्टरेट शिक्षा ढांचे को यूजीसी विनियम, 2022 के साथ संरेखित करता है। सभी राज्य विश्वविद्यालयों को संशोधित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लागू करने से पहले अपने संबंधित वैधानिक निकायों के माध्यम से नए नियमों को अपनाने का निर्देश दिया गया है।
इन नियमों से बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा मिलने और छात्रों के लिए पीएचडी तक पहुंचने का मार्ग सुगम होने की उम्मीद है।








