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खान सर को मिली बड़ी राहत! अब इस तारीख़ को खुलेगा पटना गोलीबारी मामले का राज, हथियार लाइसेंस का मुद्दा और अगली सुनवाई

Khan Sir News: पटना के चर्चित शिक्षक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा है। गोलीबारी मामले में अब 10 जुलाई को आएगा महत्वपूर्ण फैसला, तब तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

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Khan Sir News: पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से मिली राहत फिलहाल जारी रहेगी। पटना की एक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज गोलीबारी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत 10 जुलाई को अपना अहम फैसला सुनाएगा। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहेगी।

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कोचिंग कैंपस में क्या हुआ था?

पिछले महीने 2 जून की रात करीब 10 बजे खान ग्लोबल स्टडीज पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इस घटना के दौरान एक गार्ड की पिटाई की गई और कोचिंग परिसर में तोड़फोड़ भी हुई। इस हिंसा और तोड़फोड़ का आरोप खान सर ने पास ही स्थित ज्ञान बिंदू जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद सर पर लगाया था। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया था।

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अंगरक्षकों पर लगे थे गंभीर आरोप

रौशन आनंद सर की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद, खान कोचिंग सेंटर कैंपस में फायरिंग का एक और वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो की पड़ताल के बाद पुलिस ने खान सर के दो अंगरक्षकों को गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप था कि इन अंगरक्षकों ने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद, फैजल खान उर्फ खान सर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी थी और पुलिस को उन पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया था।

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हथियार लाइसेंस का मुद्दा और अगली सुनवाई

अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के विधिक सलाहकार रजत सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के हथियार के लाइसेंस का मामला भी शामिल था। विपक्षी पक्ष ने आवेदन दायर कर आपराधिक पृष्ठभूमि का मुद्दा भी उठाया। अदालत ने दोनों पक्षों से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज भी मांगे हैं।

रजत सिंह ने कहा, ‘खान सर के एक सुरक्षा कर्मी का हथियार लाइसेंस दो महीने पहले समाप्त हो गया था, लेकिन सामान्यतः इसके नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय दिया जाता है। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के छह महीने के भीतर उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। यह एक जमानती अपराध है और इससे जमानत मिलने की प्रक्रिया में कोई बाधा आने की संभावना नहीं है।’

अब सभी की निगाहें 10 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस बहुचर्चित गोलीबारी मामले में अपना अंतिम आदेश सुनाएगी। तब तक खान सर को मिली राहत जारी रहेगी, जिससे उन्हें कानूनी प्रक्रिया में कुछ और समय मिल गया है।

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