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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! पटना हाई कोर्ट ने कहा -अखबार में छपी खबर पर फैसला, अब नहीं चलेगी मनमानी |विभागीय कार्यवाही किया रद्द

Patna High Court: हाई कोर्ट ने गया के एक आईटीआई प्रिंसिपल को अखबार की रिपोर्ट के आधार पर दी गई विभागीय सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को दंडित करने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य का होना अनिवार्य है, केवल मीडिया रिपोर्ट पर्याप्त नहीं।

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Patna High Court: बिहार में अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को केवल अखबार में छपी खबर के आधार पर दोषी ठहराया या दंडित नहीं किया जा सकेगा। पटना हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति कुमार मनीष की एकल पीठ ने गया के महकार स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के तत्कालीन प्रिंसिपल-सह-केंद्र अधीक्षक पंकज कुमार के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी आरोप की पुष्टि के लिए स्वतंत्र साक्ष्य का होना आवश्यक है, केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट को आधार नहीं बनाया जा सकता।

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अखबार की रिपोर्ट पर हुई थी कार्रवाई

यह मामला जुलाई 2018 में आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट से जुड़ा है। परीक्षा से पहले, पंकज कुमार ने विभाग को केंद्र में बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में सूचित किया था। 24 जुलाई 2018 को परीक्षा हुई थी। केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया था। हालांकि, अगले दिन एक अखबार में खबर छपी, जिसमें परीक्षा के दौरान देरी और कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने 26 जुलाई 2018 को कुमार से स्पष्टीकरण मांगा और 8 मार्च 2019 को उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया।

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साक्ष्य के बिना आरोप पत्र था आधारहीन

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह पाया कि आरोप पत्र में किसी भी गवाह का जिक्र नहीं था। अखबार की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए न तो किसी पत्रकार, फोटोग्राफर और न ही किसी परीक्षार्थी को गवाह के तौर पर पेश किया गया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि:

“अखबार की रिपोर्ट अपने आप में विभागीय आरोपों का ठोस सबूत नहीं हो सकती, जब तक कि उसकी सामग्री की पुष्टि स्वतंत्र गवाही या अन्य स्वीकार्य सामग्री से न की जाए।”

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इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी पाया कि कुमार ने आरोपों का बचाव करने के लिए तकनीकी मानकों, निरीक्षण संबंधी दस्तावेजों और वीडियो रिकॉर्डिंग तक पहुंच मांगी थी, लेकिन विभाग ने उनके अनुरोध को अनुचित बताकर खारिज कर दिया। कोर्ट के अनुसार, कर्मचारी द्वारा मांगी गई सामग्री से इनकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

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विभागीय जांच में खामियां और राहत का आदेश

कोर्ट ने यह भी माना कि जब कोई सरकारी कर्मचारी तथ्यात्मक आरोपों का विशेष रूप से खंडन करता है, तो एक उचित विभागीय जांच आवश्यक होती है। कुमार के मामले में, विभाग ने ऐसी कोई औपचारिक जांच नहीं की और उनके बचाव में सहायक सामग्री पर भी ठीक से विचार नहीं किया। इसमें मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें शामिल थीं, जिन्होंने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बताया था, साथ ही संस्थान का स्टोर रजिस्टर भी, जिसमें गैस कटर की अनुपलब्धता का उल्लेख था, जो परीक्षा व्यवस्था से संबंधित आरोपों के लिए प्रासंगिक था।

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परिणामस्वरूप, पटना हाई कोर्ट ने 8 मार्च 2019 के आरोप पत्र, 11 नवंबर 2019 के दंड आदेश और 6 सितंबर 2021 के समीक्षा आदेश को रद्द कर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन महीने के भीतर कुमार के सभी सेवा लाभों को बहाल करें और बकाया वेतन, जिसमें रोकी गई वेतन वृद्धि भी शामिल है, का भुगतान करें। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई उचित रूप से स्थापित साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, न कि केवल असत्यापित मीडिया रिपोर्टों पर निर्भर रहना चाहिए।

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