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अब दूसरी पत्नी को भी मिलेगी फैमिली पेंशन: Patna High Court का बड़ा आदेश, बिहार सरकार को दिया निर्देश!

Patna High Court: न्यायालय ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को पेंशन देने से इनकार किया गया था। इस निर्णय से मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

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Patna High Court: एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में, पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी भी फैमिली पेंशन की हकदार होगी, बशर्ते शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध हो। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब तक समान नागरिक संहिता (UCC) या कोई अन्य अतिव्यापी कानून लागू नहीं होता, मुसलमानों के वैवाहिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा ही शासित होते रहेंगे। यह फैसला नजमा खातून द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया, जिन्होंने अपने पति, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, की मृत्यु के बाद बिहार सरकार द्वारा फैमिली पेंशन देने से इनकार करने को चुनौती दी थी।

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सरकार के रुख को न्यायालय ने किया खारिज

इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने की। याचिका के अनुसार, नजमा खातून के पति मोहम्मद उस्मान एक सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में संशोधन करने की मांग की थी, जिसमें अपनी पहली मृत पत्नी के स्थान पर नजमा खातून का नाम जोड़ा गया था। उन्होंने PPO को भी अपडेट किया था ताकि पहली शादी से हुए बेटे के स्थान पर दूसरी शादी से हुई बेटी का नाम शामिल किया जा सके। उस्मान की मृत्यु के बाद, नजमा खातून ने बिहार स्वास्थ्य विभाग से फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया। विभाग ने उनके अनुरोध को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि दूसरी शादी पहली पत्नी के जीवित रहते हुई थी और इसलिए वे पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं थीं। इसके बाद नजमा खातून ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

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न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जब तक कोई वैधानिक प्रावधान इसके विपरीत न हो, मुसलमानों के बीच विवाह की वैधता मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा ही निर्धारित की जाएगी।

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मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा लागू: हाई कोर्ट

अपने फैसले में, हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक इसके विपरीत कोई वैधानिक प्रावधान न हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों के बीच विवाह की वैधता को नियंत्रित करता रहेगा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक मुस्लिम व्यक्ति के विवाह की वैधता उसके लिए लागू पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए, बशर्ते सरकारी सेवा नियम ऐसे विवाह पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध न लगाते हों। कोर्ट ने आगे कहा कि एक विधवा को केवल इसलिए फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दूसरी पत्नी है, यदि विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त है।

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बिहार सरकार को पेंशन देने का निर्देश

पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्वास्थ्य विभाग को नजमा खातून को लागू नियमों के अनुसार फैमिली पेंशन लाभ देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। इस फैसले का बिहार में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों से जुड़े ऐसे ही अन्य मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, यह स्पष्ट करते हुए कि फैमिली पेंशन को केवल इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि दावा करने वाली दूसरी पत्नी है, जहां विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध है। यह निर्णय राज्य में कई परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा।

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