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पटना के संपत्ति मालिकों सावधान! अगर 1 अक्टूबर तक नहीं भरा टैक्स तो लगेगा भारी जुर्माना, निगम ने दी चेतावनी

Patna Property Tax: पटना नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर संग्रह में बड़ी वृद्धि दर्ज की है। जागरूकता अभियान और समय पर भुगतान के लिए फोन कॉल के परिणामस्वरूप अप्रैल से जुलाई तक 51 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई है, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद भुगतान करने पर 1.5% मासिक जुर्माना लगेगा।

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Patna Property Tax: वित्तीय वर्ष 2026-27 में पटना नगर निगम (पीएमसी) ने संपत्ति कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी निवासियों को समय पर बकाया चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले जन जागरूकता अभियानों का परिणाम है। इस वृद्धि के साथ ही निगम ने चेतावनी दी है कि 1 अक्टूबर के बाद भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

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संपत्ति कर संग्रह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

पीएमसी के आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई से 22 जुलाई, 2026 के बीच कुल 9,634 संपत्ति मालिकों ने 3.61 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा किया। पिछले वर्ष की समान अवधि में 9,431 संपत्ति मालिकों ने 2.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से ही संग्रह में सुधार जारी है।

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आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 22 जुलाई, 2026 तक निगम ने कुल 51.76 करोड़ रुपये का संपत्ति कर एकत्र किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की समान अवधि के 45.43 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि यह वृद्धि समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने और करदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लगातार प्रयासों का परिणाम है।

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जागरूकता अभियान और फोन कॉल

पटना नगर निगम ने बताया कि अधिकारी प्रतिदिन संपत्ति मालिकों से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर उन्हें लंबित कर भुगतान के बारे में याद दिला रहे हैं। निगम विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करके निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति कर का भुगतान करने के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य अनुपालन में सुधार करना और कर संग्रह में होने वाली देरी को कम करना है।

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1 अक्टूबर के बाद लगेगा जुर्माना

पीएमसी ने संपत्ति मालिकों को याद दिलाया है कि बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियमों के तहत देर से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर के बाद भुगतान किए गए किसी भी संपत्ति कर पर बकाया मूल राशि पर प्रति माह 1.5% का ब्याज जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना तब तक हर महीने जमा होता रहेगा जब तक कि बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता।

पटना नगर निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अतिरिक्त वित्तीय देनदारी से बचने के लिए समय सीमा से पहले भुगतान पूरा करें।

नगर निगम ने बताया कि संपत्ति मालिक अपने करों का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। संपत्ति कर का समय पर भुगतान नागरिक सेवाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वितरण में सहायता करता है, साथ ही निवासियों को मौजूदा नियमों के तहत लगने वाले जुर्माने से बचाता है।

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