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Nitish Cabinet में बड़ा फैसला: नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मुहर

उद्योग , भवन निर्माण, वित्त और स्वास्थ्य विभाग के एजेंडों पर मुहर, भवन निर्माण विभाग में 53 अनावश्यक पद खत्म, बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मिली स्वीकृति, विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक विद्यार्थियों को कॉलेज और अस्पतालों में मिलेगी इंटर्नशिप

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आज हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 7 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। जिसमें उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में कई विभागों के मंत्री शामिल रहे।

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सरकार ने उद्योग विभाग के तहत बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है जबकि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन(वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने का निर्णय किया है।

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सरकार ने राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृति 8 पदों में से आशुलिपिक ग्रेड 2 के 2 पदों को समायोजित करते हुए अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नोत्ति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक संवर्ग के शेष 6 पदों को प्रत्यर्पित किया है।

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वहीं भारत सरकार की ओर से तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

केंद्र सरकार की ओर से तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्किम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति मिली है।

इसके साथ ही विदेशी मेडिकल ग्रैजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देने की रजामंदी मिली है।

सरकार ने राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृति 8 पदों में से आशुलिपिक ग्रेड 2 के 2 पदों को समायोजित करते हुए अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नोत्ति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक संवर्ग के शेष 6 पदों को प्रत्यर्पित किया है।

वहीं भारत सरकार द्वारा तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

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वहीं भवन निर्माण विभाग के अतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल पांच पदों के सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने बिहार वास्तिविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर बहाल हुए नियोजित कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया है।

कैबिनेट की पिछली बैठक में पचीस एजेंडों पर मुहर लगी थी। इसमें सबसे प्रमुख शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन था। शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए बिहार का स्थाई निवासी होने की अर्हता को समाप्त किया गया था। इससे भारत के किसी राज्य के नागरिक शिक्षक नियुक्ति में आवेदन कर सकते हैं।

आठ जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार और सीतामढ़ी में 520 आसन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार की स्वीकृति भी दी गयी थी।

पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2018 के गठन के फलस्वरुप विभाग के नियंत्रण वाले क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न 675 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई थी।

वहीं, आज की बैठक में इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के तहत सरकार ने विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज चिकित्सा परिषद में निबंध के क्रम में इंटर्नशिप के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इंटरशिप की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।

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सरकार ने उद्योग विभाग के तहत बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है जबकि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन( वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने का निर्णय किया है।

सरकार ने राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के स्वीकृति 8 पदों में से आशुलिपिक ग्रेड 2 के 2 पदों को समायोजित करते हुए अंकेक्षण निदेशालय में आशुटंकक संवर्ग के पदों को मूल कोटि एवं प्रोन्नोत्ति के पदों में वर्गीकृत करने तथा राष्ट्रीय बचत आशुलिपिक संवर्ग के शेष छह पदों को प्रत्यर्पित किया है।

वहीं, भवन निर्माण विभाग के अतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल पांच पदों के सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने बिहार वास्तिविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर बहाल हुए नियोजित कर्मियों को नियमित करने का फैसला लिया है।

वहीं भारत सरकार की ओर से तैयार एवं अधिसूचित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 38 के अधीन बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

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