Darbhanga POCSO: नाबालिग के अपहरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दरभंगा जिला के पॉक्सो विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जाले थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मोहम्मद साबिर के पुत्र मोहम्मद जमाल को दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि सजा का ऐलान 29 अगस्त को किया जाएगा।
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विजय कुमार पराजित ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को अदालत ने जाले थानाकांड संख्या 159/14 से जुड़े सत्रवाद संख्या 87/17 की सुनवाई पूरी की। इस दौरान अभियुक्त मोहम्मद जमाल को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 363 (नाबालिग का अपहरण) के तहत दोषी पाया गया। दोषी ठहराए जाने के बाद उसका बंधपत्र खंडित कर उसे जेल भेज दिया गया है।
स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया, ‘गुरुवार को अदालत ने जाले थानाकांड सं. 159/14 से बने सत्रवाद सं. 87/17 की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को भादवि की धारा 363 (नाबालिग का अपहरण) में दोषी घोषित करते हुए बंधपत्र खंडित कर जेल भेज दिया है।’
नाबालिग अपहरण केस में कोर्ट का अहम फैसला
यह मामला नाबालिग के अपहरण से जुड़ा था, जिसमें कोर्ट ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है। दोषी करार दिए जाने के बाद अब सबकी निगाहें 29 अगस्त पर टिकी हैं, जब अदालत मोहम्मद जमाल की सजा पर सुनवाई करेगी और अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी। इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है।
29 अगस्त को तय होगी सजा की तारीख
अदालत ने अभियुक्त की सजा निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों के लिए भी यह एक कड़ी चेतावनी है। पॉक्सो एक्ट के तहत इस तरह के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, जो बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक होता है।





