Bihar Ration Card: बिहार में अब नया राशन कार्ड बनवाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। राज्य के बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब सभी आवेदकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। बिना ई-केवाईसी पूरी किए आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा और नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
विभाग के ताजा निर्देश के बाद जिलों में आपूर्ति विभाग और स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देना शुरू कर दिया है। जहानाबाद, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और अररिया जैसे कई जिलों में अधिकारियों ने आवेदकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी पहचान का सत्यापन पूरा कराएं।
नया नियम: बिहार राशन कार्ड के लिए आवेदन से पहले ई-केवाईसी
अब तक ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद सत्यापन और कार्ड जारी करने की प्रक्रिया चलती थी। नए नियम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक और परिवार के सदस्यों को जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलर के पास जाकर ई-पॉस मशीन पर ई-केवाईसी कराना होगा। यह सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
कैसे पूरा होगा ई-केवाईसी सत्यापन?
ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन (उंगली का निशान या आईरिस स्कैन) या फेसियल ऑथेंटिकेशन के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यह सत्यापन पूरा होने के बाद ही बिहार राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पात्र लाभुकों को कार्ड निर्गत किया जाएगा।
पुराने आवेदकों पर भी लागू होगा नया नियम
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है, उन्हें भी पहले ई-केवाईसी पूरा करना होगा। बिना इस सत्यापन के उनका आवेदन लंबित ही रहेगा और राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में मदद करेगा। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें ताकि उनके राशन कार्ड बनने में कोई बाधा न आए।







