spot_img

राहुल गांधी के लिए बड़ी खबर! सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में ट्रायल पर लगाई रोक, जानिए क्या हुआ

Rahul Gandhi Supreme Court: प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में शीर्ष अदालत का अहम फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया। अब चार हफ्ते तक निचली अदालत में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी।

spot_img
- Advertisement -

Rahul Gandhi Supreme Court: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई राजनीतिक टिप्पणी से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश दिया।

- Advertisement -

अदालत ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जब तक मामले की अगली सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक निचली अदालत में आगे की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी। इस निर्णय से राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  भागलपुर में इंसानियत शर्मसार! 2 घंटे ट्रैक पर पड़ा रहा युवक का कटा शव, वजह जानकर चौंक जाएंगे

मानहानि मामले की पूरी कहानी

यह पूरा विवाद वर्ष 2018-19 के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है। भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल ने मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं की सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  बिहार के अस्पतालों में अब मिलेगी बेहतर सुविधा! सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जानें क्या होगा फायदा

राहुल गांधी के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि उनके बयान में सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल या पहचान योग्य समूह का नाम नहीं लिया गया था। इसलिए, इस बयान को मानहानि की श्रेणी में रखकर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शशि थरूर से जुड़े एक पुराने मामले का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने राजनीतिक दल को मानहानि वाद के लिए वैध संस्था माना था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में परखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें:  सरकारी बाबू को रिश्वत लेना पड़ा भारी! कटिहार DCLR पेशकार को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 12 हजार जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। इस दौरान निचली अदालत में कोई कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अब शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि क्या राजनीतिक दल को मानहानि का दावा करने का अधिकार है, जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

दरभंगा के DM Kaushal ने हनुमाननगर में दिया बड़ा आदेश! ऑफिस निर्माण से लेकर किसान योजनाओं तक, जानिए जनता को क्या मिलेगा

Bihar Darbhanga News: दरभंगा के हनुमाननगर में विकास कार्यों को तेजी मिली है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने प्रखंड कार्यालय के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने और किसान रजिस्ट्रेशन व पीएम #BiharNews,#Darbhanga,#PMSuryaGharYojana

दरभंगा में खत्म हुआ बिहार हैंडबॉल का महाकुंभ! जानिए कौन सी टीम बनी चैंपियन, किसका रहा जलवा? | पढ़िए-एकलव्य दरभंगा और मगध प्रमंडल पर...

Bihar Handball: दरभंगा में आयोजित चार दिवसीय बिहार हैंडबॉल प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। अंडर-17 बालक वर्ग में एकलव्य दरभंगा और अंडर-19 में मगध प्रमंडल ने चैंपियन का खिताब ज #BiharHandball,#DarbhangaSports,#YouthSports

जमालपुर-भागलपुर के यात्रियों की बल्ले-बल्ले! DM ने खुद देखा काम, अब नहीं होगी ट्रेनों की लेट-लतीफी?

Bihar Third Rail Line: जमालपुर-भागलपुर रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निपनिकर ने रेलवे अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक् #BiharRailNews,#JamalpurBhagalpur,#MungerDevelopment

दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल DMCH में शराब पार्टी ‘कांड’! अब पुलिस CCTV फुटेज से खोज रही ‘गुनहगार’

Darbhanga DMCH Liquor Party: दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल DMCH में कथित शराब पार्टी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वायरल वीडियो के बाद बेंता थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। #DarbhangaNews,#DMCH,#BiharPolice