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27 मार्च, 2024
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Darbhanga News| Jale Police Station Attack News| जाले थाना कांड में Incharge District And Sessions Judge Court का बड़ा फैसला, 11 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

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Darbhanga News| Jale Police Station Attack News | जाले थाना कांड में Incharge District And Sessions Judge Court का बड़ा फैसला गुरूवार को सामने आया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूरे मामले में 11 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूरे मामले में,अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण झा, पीपी नसरुद्दीन हैदर ने आज Incharge District And Sessions Judge Court में सुनवाई और बहस के दौरान अपना पक्ष रखा। इसे सुनने के बाद कोर्ट का आदेश आया है। जहां, ग्यारह जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पूरा मामला काफी हाईप्रोफाइल होने के कारण सबकी नजर आज कोर्ट पर टिकी थी। जहां….

Darbhanga News| Jale Police Station Attack News| जाले बोगस वोटिंग और थाना पर हमले की बड़ी सुनवाई, बड़ा फैसला

मधुबनी लोकसभा चुनाव यानि बीस मई। दरभंगा जिला के तहत पड़ने वाले मधुबनी लोकसभा का एक विधानसभा क्षेत्र अचानक सुर्खियों में आ गया। जहां, मतदान केंद्र संख्या 85 हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली के प्रांगण से बोगस वोटिंग की ऐसी चिंगारी उठी, मामला, जाले थाना पर हमला, तीन महिला समेत चार बोगस वोटिंग में पकड़ाए आरोपी को छुड़ाकर ले जाने की बड़ी वारदात के बाद आज गुरुवार को पूरा मामला दरभंगा न्यायालय पहुंच गया, जहां, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 11 जून तक गिरफ्तारी (Ban on arrest till June 11 in the attack on Darbhanga police station) पर रोक लगा दी है।

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Darbhanga News| Jale Police Station Attack News| दरभंगा प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में बड़ी सुनवाई

जानकारी के अनुसार, बोगस वोटिंग और जाले थाना पर हमले के मामले के 21 आरोपी की ओर से समर्पित तीन जमानत याचिकाओं पर आज दरभंगा प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान, बोगस वोटिंग की कोशिश समेत थाना पर हमले की दर्ज शिकायत और मुकदमा के तीन आरोपी समेत 21 आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल न्यायालय की रोक लग गई है।

Darbhanga News| Jale Police Station Attack News| अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण झा की बड़ी बहस

याचिकाकर्ताओं परवेज़ आलम के पुत्र सनाउल्लाह, मो. हसन की पुत्री सादिया शैख और मो. इजहार की पुत्री जीनत प्रवीण के अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण झा ने पूरे मामले (दर्ज मुकदमा 103/24) बहस करते हुए अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ग्यारह जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसी दिन अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है।

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Darbhanga News| Jale Police Station Attack News| ये हैं आरोपी

इधर,अधिवक्ता अमरेंद्र नारायण झा ने दूसरे मामले के आरोपी (जाले थाना कांड 104/24) मो. इफ्तेखार, मो. अली, मो. सफिउल्लाह, मो. सादाब, मो. करनैन आलम, खादीम हुसैन, मुजर्तवा उर्फ आरजू, तपसिर इमाम उर्फ रिजवी, तारिक अनवर, मो. हुसैन, इवादुल्ला फैजी, मो. रियाज हुसैन, सैफुद्दीन, मो. जुबैर, मो. उमैर, जावेद इकबाल आरसी उर्फ आरसी इकबाल, फैसल अशरफ उर्फ मो. फैसल, निसार कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका संख्या- 692/24 पर बहस किया।

Darbhanga News| Jale Police Station Attack News| कोर्ट में पीपी नसरुद्दीन हैदर ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया

जानकारी के अनुसार, इस दौरान कोर्ट में पीपी नसरुद्दीन हैदर ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। मगर,कोर्ट ने सभी आवेदकों की गिरफ्तारी पर ग्यारह जून तक के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि दोनों दर्ज प्राथमिकी में एक में बोगस वोटिंग की एफआईआर दर्ज है। जबकि, दूसरे मामले में  85 हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली के प्रांगण में बोगस वोटिंग करते पकड़ाए आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा के दौरान जाले थाना पर हमला कर छुड़ाकर ले जाने का आरोप है।

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Darbhanga News| Jale Police Station Attack News| तात्कालीन थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी के बयान पर दर्ज है जाले में एफआईआर

मामले में, तात्कालीन थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी ने अपने फर्द बयान पर 24 नामजद और 130-140 अज्ञात पर जाले में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले के अठारह नामजदों ने अग्रिम जमानत आवेदन अर्पित किया था। इसको लेकर फिलहाल, कोर्ट का बड़ा आदेश आया। अदालत ने ग्यारह जून तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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