दरभंगा | जिले में ठंड और कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जिला दंडाधिकारी श्री राजीव रौशन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत दरभंगा जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को 23 जनवरी 2025 तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
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आदेश के मुख्य बिंदु
- कक्षा 8 तक:
- सभी शैक्षणिक गतिविधियां 23 जनवरी 2025 तक स्थगित रहेंगी।
- कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं:
- सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सावधानीपूर्वक संचालित होंगी।
- परीक्षा और विशेष कक्षाएं:
- परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
- शिक्षकों की उपस्थिति:
- शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी निर्धारित विद्यालय अवधि में उपस्थित रहेंगे।
आदेश का प्रभाव:
यह आदेश 22 जनवरी 2025 से लागू होगा और 23 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
विद्यालय प्रबंधन को इस आदेश के तहत शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।