Khan Sir Bail: बिहार की राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक खान सर (फैजल खान) को बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हत्या के प्रयास और अवैध हथियार के इस्तेमाल से जुड़े एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 जून तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को भी इसी तारीख तक बढ़ा दिया है। इस बीच, रौशन आनंद के भाई और एक कर्मचारी को अदालत से जमानत मिल गई है।
खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों ने पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका पर गुरुवार, 26 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस की केस डायरी अद्यतन न होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। यह घटनाक्रम खान सर के समर्थकों के लिए राहत भरा है, क्योंकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।






पुलिस डायरी अपडेट न होने से टली सुनवाई
अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टलने का मुख्य कारण पुलिस की केस डायरी का अद्यतन न होना बताया गया है। न्यायाधीश रूपेश देव ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से पहले केस डायरी को पूरी तरह अपडेट करें। इस तकनीकी कारण से अब मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी, जब कोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत अद्यतन डायरी का अवलोकन करेगा।
क्या हैं खान सर और सहकर्मियों पर आरोप?
खान सर और उनके तीन सहकर्मियों पर हत्या के प्रयास और हथियार के अवैध इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला काफी समय से सुर्खियों में है। अग्रिम जमानत मिलने से उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। उनके सहकर्मियों को भी इस मामले में राहत का इंतजार है।
रौशन आनंद के भाई और कर्मचारी को मिली जमानत
जिस सुनवाई के दौरान खान सर की अग्रिम जमानत याचिका टली, उसी दौरान रौशन आनंद के भाई और एक अन्य कर्मचारी को अदालत से जमानत मिल गई। यह उनके लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि, खान सर और उनके सहकर्मियों के मामले में फैसला अगली सुनवाई तक लंबित रहेगा, जिससे उनके भविष्य पर अनिश्चितता बरकरार है।
अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 जून को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। यह देखना अहम होगा कि पुलिस अद्यतन केस डायरी में क्या जानकारी प्रस्तुत करती है और अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है।








