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Bihar में अब ‘Loudspeaker Act’ की सियासत, Lalu Yadav को लेकर बड़ी हलचल है –पेश होंगे या गिरफ्तारी होगी?

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लालू यादव के खिलाफ कोर्ट का इश्तेहार आया है। पैतृक गांव फुलवरिया में यह चस्पा होगा| MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला है। 2011 के आचार संहिता उल्लंघन केस में नहीं हुए पेश। इससे नाराज कोर्ट ने सख्त रुख लिया।

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कोर्ट की चेतावनी: समय पर पेश नहीं हुए तो बढ़ सकती है कार्रवाई

सिवान के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इश्तेहार (Proclamation Notice) जारी किया है। यह कार्रवाई 2011 के चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में की गई है, जिसमें लालू यादव कई बार कोर्ट में अनुपस्थित रहे।

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क्या है मामला? जानिए पूरी पृष्ठभूमि

यह केस दरौंदा उपचुनाव 2011 के दौरान राजद उम्मीदवार परमेश्वर राय के समर्थन में हुई एक जनसभा से जुड़ा है। सभा के दौरान ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, धारा 144 और 188 के उल्लंघन का आरोप लगा था। तत्कालीन सीओ (उड़नदस्ता प्रभारी) द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी।

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लालू यादव ही बचे हैं इस केस में जीवित आरोपी

इस केस के सह-आरोपी परमेश्वर राय की मृत्यु हो चुकी है। अब सिर्फ लालू यादव ही जीवित हैं, जिनके खिलाफ यह केस आगे बढ़ रहा है। 14 साल बाद कोर्ट ने उन्हें इश्तेहार के जरिये नोटिस भेजा है।

फुलवरिया गांव में चिपकाया जाएगा इश्तेहार

इश्तेहार में लालू यादव का पता – फुलवरिया, गोपालगंज उल्लेखित है। कानूनन इसे घर के बाहर या सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जाएगा। यह बैलेबल सेक्शन है लेकिन कोर्ट में पेशी आवश्यक है।

अधिवक्ता की प्रतिक्रिया: कानून का पालन जरूरी

एडवोकेट मदन सिंह के अनुसार:

“यह मामला आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है, और इश्तेहार जारी होना दर्शाता है कि कोर्ट अब सख्त रुख अपना रहा है।”

आगे क्या हो सकता है?

यदि लालू यादव निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होते, तो फरार घोषित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह मामला चुनावी आचार संहिता की गंभीरता को दर्शाता है और राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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