Madhubani Arms Act: बिहार के मधुबनी जिले में अवैध हथियार रखने वालों को न्यायालय ने कड़ा संदेश दिया है। आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
बेनीपट्टी अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने दीपक कुमार यादव और कृष्ण मोहन यादव को यह सजा सुनाई है। दोनों आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मनपौर गांव के निवासी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो अभियुक्तों को अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास भोगना होगा।






अवैध हथियार के साथ पकड़े गए थे आरोपी
यह मामला 20 अगस्त 2025 का है, जब पुलिस बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में नियमित वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर संदिग्ध लगे। पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली, तो उनके पास से एक देसी कट्टा और पांच कारतूस बरामद हुए।
पुलिस ने युवकों के पास से एक देसी कट्टा और पांच कारतूस बरामद किए थे। उनकी बाइक भी जब्त की गई थी।
कानून का पालन सुनिश्चित करने का संदेश
इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय के इस फैसले से यह संदेश गया है कि अवैध हथियारों के प्रयोग और रखने पर कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा। यह निर्णय जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।








