Patna Election Rules: आगामी पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर पटना प्रशासन ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को केवल बैंगनी रंग के स्केच पेन का उपयोग करना होगा, जो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। किसी अन्य कलम से मतपत्र पर निशान लगाने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा। यह चुनाव 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को बांकीपुर गर्ल्स हाइस्कूल में की जाएगी।
पटना चुनाव में बड़ा बदलाव! ‘बैंगनी पेन’ से ही करें वोट, गलती हुई तो रद्द होगा मतपत्र; जानें नए नियम
Bihar Teacher Graduate Election: पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त नियम तय किए हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को केवल पीठासीन पदाधिकारी की ओर से दिए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर किसी अन्य कलम से मतपत्र पर निशान लगाया गया, तो वह मतपत्र तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 27 अक्टूबर को बांकीपुर गर्ल्स हाइस्कूल में की जाएगी। इन तैयारियों और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार ने हाल ही में प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने और प्रचार के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन न करने का निर्देश दिया।
शिकायत के लिए जारी हुआ व्हाट्सएप नंबर, प्रेक्षकों की तैनाती
चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या अन्य शिकायतों की सूचना देने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 8114593939 जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आइएएस संतोष कुमार मल्ल को प्रेक्षक बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 8882134237 है। वहीं, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आइएएस बी. कार्तिकेय धनजी प्रेक्षक होंगे, जिनका मोबाइल नंबर 9810922727 है। निर्वाचन संबंधी शिकायतें सीधे इन प्रेक्षकों को भी दी जा सकती हैं।
प्रत्याशियों के लिए वाहनों की सीमा और अन्य निर्देश
आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि मतदान के दिन प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन एजेंटों और कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों के भ्रमण के लिए एक-एक वाहन की अनुमति होगी। इस तरह, प्रत्येक प्रत्याशी को कुल तीन वाहनों के इस्तेमाल की छूट मिलेगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया कि वे अपने निर्वाचन एजेंट और मतदान एजेंट की नियुक्ति शीघ्र करें और इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन देना या अनुचित सुविधा उपलब्ध कराना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पटना, नालंदा और नवादा जिलों में फ्लाइंग स्क्वायड की प्रतिनियुक्ति की गई है।
“मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन देना या अनुचित सुविधा उपलब्ध कराना स्वीकार्य नहीं होगा।” – राजेश कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी
इसके अतिरिक्त, प्रत्याशियों को यह भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित कराने से पहले उन्हें जिला स्तर पर कार्यरत मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयुक्त ने सभी प्रत्याशियों से अपील की कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के नियमों का पालन करें और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहयोग करें। इस बैठक में आयुक्त के सचिव विनय कुमार ठाकुर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रोशन अली, शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।
चुनाव आयोग के सख्त निर्देश: बैंगनी पेन का प्रयोग अनिवार्य
मतदान की प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष तैयारी की है। मतदाताओं को मतदान कक्ष में मिलने वाले आधिकारिक बैंगनी रंग के स्केच पेन से ही अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में चिह्न लगाना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर वोट अमान्य हो जाएगा, जिससे मतदाता का मत बेकार हो सकता है।
इन महत्वपूर्ण चुनावों की तैयारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार ने प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने और प्रचार के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन न करने का स्पष्ट निर्देश दिया।
गड़बड़ी पर तत्काल शिकायत, प्रेक्षकों की तैनाती
चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, या अन्य शिकायतों की सूचना देने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 8114593939 जारी किया गया है। यह नंबर आम जनता और प्रत्याशियों दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की है, जो चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इन प्रेक्षकों को सीधे शिकायतें भी भेजी जा सकती हैं।
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रेक्षक: आईएएस संतोष कुमार मल्ल, मोबाइल नंबर 8882134237।
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रेक्षक: आईएएस बी. कार्तिकेय धनजी, मोबाइल नंबर 9810922727।
ये प्रेक्षक चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट पर तत्काल संज्ञान लेंगे।
प्रत्याशियों के लिए नियम: वाहनों की सीमा और विज्ञापन की अनुमति
आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि मतदान के दिन प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन एजेंटों और कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों के भ्रमण के लिए प्रत्येक को एक-एक वाहन की अनुमति होगी। इस प्रकार, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए कुल तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को जल्द से जल्द अपने निर्वाचन एजेंट और मतदान एजेंट नियुक्त करने और इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना या अनुचित सुविधा उपलब्ध कराना स्वीकार्य नहीं होगा। इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पटना, नालंदा और नवादा जिलों में फ्लाइंग स्क्वायड की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो ऐसी गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित कराने से पहले जिला स्तर पर कार्यरत मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयुक्त ने सभी प्रत्याशियों से निर्वाचन प्रक्रिया के नियमों का पालन करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की।
इस बैठक में आयुक्त के सचिव विनय कुमार ठाकुर, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रोशन अली, साथ ही शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। इन कड़े नियमों के माध्यम से चुनाव आयोग का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।







