Patna News: बिहार सरकार ने पटना के पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप में भूमि लेनदेन पर लगे प्रतिबंध 1 अगस्त से समाप्त कर दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्र के किसानों और भू-मालिकों को बड़ी राहत मिली है।
विकास योजना 2047 का मसौदा मंजूर
यह फैसला विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद लिया गया है। विकास आयुक्त बिहार शहरी योजना एवं विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस बैठक के दौरान, बोर्ड ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना-2047 (मसौदा) को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की मंजूरी दी। मसौदा योजना को सार्वजनिक सुझावों और आपत्तियों के लिए अधिसूचित किया गया है।






60 दिनों तक सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां
शहरी विकास विभाग ने निवासियों और हितधारकों से मसौदा विकास योजना पर अपनी आपत्तियां या सुझाव इसकी प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करने का आह्वान किया है। जन प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शहरी विकास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार को नामित किया गया है। सुझाव डाक, कूरियर या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
“पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इससे क्षेत्र के लाखों भू-मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।”
प्रतिबंध हटने से अब नामित विशेष क्षेत्र में भू-मालिकों को भूमि खरीदने, बेचने या हस्तांतरित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। राज्य सरकार टाउनशिप की दीर्घकालिक विकास योजना के लिए वैधानिक परामर्श प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। उम्मीद है कि परामर्श अवधि सरकार को पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए विकास योजना-2047 को अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक प्रतिक्रिया को शामिल करने में मदद करेगी।








