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बिहार में अब मुखियों पर आफत: देना होगा संपत्ति का हिसाब, सार्वजनिक होगी मुखिया-प्रमुख समेत सभी पदाधिकारियों की संपत्ति

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बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat chunav) कराने की सभी तैयारी जब गत मार्च वर्ष 2021 में शुरू हुई थी  तभी कहा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav 2021) में चुनाव लड़ने वालों, चुनाव के सभी पदधारकों गत 31 मार्च तक संपत्ति (चल-अचल) का ब्यौरा सार्वजनिक (Property Details) करना होगा।

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इसके लिएपंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को एक रिमाइंडर भी भेजा था। अब वह समय आ गया है, सूबे में अब मुखिया और सरपंच को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी.  लोकसेवकों के तर्ज पर सूबे में पहली बार मुखिया, सरपंच सहित अन्य त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी।

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जनप्रतिनिधियों की ओर से सौंपे गए संपत्ति के ब्योरे को संबंधित जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति सरकारी बेवसाइट पर मुखिया और सरपंच समेत चुने गए सभी लोगों की संपत्ति की जानकारी पा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सुशासन के कार्यक्रम के तहत लोकसेवकों के साथ राज्य के मंत्रियों के ब्योरा सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया है। पढ़िए पूरी खबर

त्रि-स्तरीय ग्राम पंचयात के सभी पदधारकों को इस 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देंगे। इस ब्योरे को सार्वजनिक किया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग ने उक्त निर्देश को सुनिश्चत कराने को कहा है। पंचायतों के पदधारकों में मुखिया, उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं।

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विभाग ने कहा है कि पंचायतों को विकास कार्य के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। बहुत जगहों से ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि धनराशि का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है। अत: यह आवश्यक है कि सरकारी सेवकों की तरह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधि भी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करें।

इन सभी की संपत्ति का ब्योरा जिले की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। 31 मार्च तक संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले से नोडल पदाधिकारी स्पष्टीकरण पूछेंगे। इसके बाद भी ब्योरा नहीं दिये जाने पर संबंधित प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभाग को प्रस्ताव जिले के माध्यम से भेजा जाएगा।

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राज्य सरकार के सभी मंत्रियों की चल व अचल संपत्ति हर साल के 31 दिसंबर को सार्वजनिक कर दी जाती है। इसी प्रकार राज्य के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के अलावा सभी विभागों, आयोग और बोर्ड में काम करनेवाले सभी कर्मचारियों की चल और अचल संपत्ति को सार्वजनिक की जाती है।

पंचायती राज विभाग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को कटऑफ डेट मान कर अब अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रपत्र तैयार किया गया है। इस प्रपत्र में भी उनको अपने संपत्ति का ब्योरा डीएम को समर्पित किया जाना है।

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