दरभंगा, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। दरभंगा के एडीजे द्वितीय सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम, सत्यभूषण आर्य की अदालत शराब कारोबारियों पर नकेल की कवायद के बीच ताबड़तोड़ फैसले सुनाकर दरभंगा के शराब कारोबारियों में दहशत पैदा कर दी है।
वहीं, स्पेशल पीपी हरेराम साहू शराब कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। तभी तो लगातार कोर्ट उन अवैध कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए कानून की बेड़ी से उन्हें जकड़ रहे हैं। ताजा मामले में दो को सजा सुनाकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पढ़िए पूरी खबर






दरभंगा के एडीजे द्वितीय सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम, सत्यभूषण आर्य की अदालत ने दो शराब कारोबारियों को सजा सुनाई है। इसमें से दोनों मामले बहादुरपुर थाना से जुड़ा है। जहां एक महिला और एक पुरुष को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने उत्पाद थानाकांड सं. 118/22 से बने जीओ वाद सं.251/22 में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी सुरेश महतो की पत्नी तेतरी देवी को अवैध शराब के कारोबार करने की जुर्म में पांच वर्षों का कारावास मिला है। वहीं, एक लाख रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर महिला अभियुक्त को दह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, दूसरी ओर बहादुरपुर फेकला ओपी कांड सं.89/09 से बने जीओ वाद सं.742/17 में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कुसौथर निवासी शंकर झा के पुत्र मनोहर झा को उत्पाद अधिनियम की धारा 47 में (पुराने एक्ट) पांच वर्षों का सश्रम कारावास सुनाया गया है।
वहीं, एक लाख रुपए जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बिहार सरकार के मद्द निषेध कानून को तोड़ने वालों को प्रावधानित कानून के तहत सजा कराने के लिए स्पेशल पीपी हरेराम साहू संकल्पित हैं।
हरेराम साहू ने देशज टाइम्स को बताया कि अभियोजन साक्षियों को बुलाकर अदालत में साक्ष्य दिलाकर न्याय निर्णय को गति प्रदान की जा रही।







