Darbhanga Court: बिहार के दरभंगा जिला न्यायालय ने एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने कमतौल थानाक्षेत्र के ब्रह्मपुराण गाँव के टोला पौनद निवासी अशोक दास को दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय 18 नवंबर को सजा की अवधि तय करेगा।

अदालत ने कमतौल थानाकांड संख्या 98/22 के सत्रवाद संख्या 456/22 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह निर्णय दिया। अशोक दास को गाँव की हीं सुकमारी देवी की हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 448 (गृह-अतिचार) के तहत दोषी पाया गया है।
भूमि विवाद में हुई थी महिला की हत्या
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रही एपीपी रेणू झा ने अदालत को बताया कि यह घटना 3 अप्रैल 2022 को हुई थी। आरोपी अशोक दास ने भूमि विवाद को लेकर सुकमारी देवी पर फरसा से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रही एपीपी रेणू झा ने बताया, ‘3 अप्रैल 2022 को अभियुक्त ने भूमि विवाद को लेकर सुकमारी देवी को फरसा से मारकर जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई।’
घायल सुकमारी देवी को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई थी। इस जघन्य वारदात के बाद मृतका के पुत्र सुरेश दास ने 1 मई 2022 को कमतौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अब 18 नवंबर को होगा सजा का ऐलान
इस मामले में सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दरभंगा कोर्ट ने अशोक दास को दोषी ठहराया है। अब सबकी निगाहें 18 नवंबर की तारीख पर टिकी हैं, जब अदालत इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को सजा सुनाएगी। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







