Darbhanga Murder Case: दरभंगा में एक हत्या के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की कड़ी सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को सकतपुर थानाकांड संख्या 32/22 से जुड़े सत्रवाद संख्या 611/22 के अभियुक्तों को दोषी ठहराया, जिसमें उन्हें दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा।
अदालत ने सकतपुर थानाक्षेत्र के उजान गढ़टोल गांव निवासी दीपक कमती और गंगा कमती को पप्पू कमती की हत्या का दोषी पाया। गत 5 अक्टूबर को ही दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी घोषित कर दिया गया था। बुधवार को न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद तथा वाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन कर यह फैसला सुनाया।
पप्पू कमती हत्याकांड: क्या था पूरा मामला?
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी दी कि यह घटना 12 मई 2022 की रात करीब तीन बजे हुई थी। दोनों अभियुक्तों दीपक कमती और गंगा कमती ने उजान गढ़टोल निवासी प्रभु कमती के 32 वर्षीय पुत्र पप्पू कमती की आंगन में घुसकर छुरा मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस जघन्य वारदात के बाद मृतक के पिता प्रभु कमती के बयान पर सकतपुर थाने में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायिक प्रक्रिया और गवाहों की भूमिका
पुलिस की ओर से मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद 23 दिसंबर 2022 को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं। इसमें अनुसंधान अधिकारी (आईओ) और चिकित्सक सहित कुल 10 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई, जिनके साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। सजायाफ्ता अभियुक्त घटना के समय से ही काराधीन हैं, और अब उन्हें अपनी शेष ज़िंदगी कारावास में बितानी होगी।







