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मुख्य बातें: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन, 01.01.2024 अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, डीएम राजीव रौशन ने किया कार्यशाला का उद्घाटन

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दरभंगा, देशज टाइम्स। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन की मतदान केंद्रों के युक्तिकरण एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में बैठक हुई।

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साथ ही जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री रौशन ने दीप प्रज्जवलित कर किया गया। मौके पर अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, उप निदेशक, जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राकेश रंजन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर विजय सौरभ एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले दीनबंधु दिवाकर ने दीप प्रज्जवलन में सहयोग किया।

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जिला स्तरीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला को संबोधित करत हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि, यह अंतिम अवसर होगा, जब नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। वहीं, जो मतदाता कहीं चले गये हैं या उनकी मौत हो चुकी है, उनका नाम विलोपित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि साथ ही पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची से किसी भी वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि व गणमान्य मतदाता के नाम न छूटने पाए।

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का शत्-प्रतिशत् भौतिक सत्यापन सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी की ओर से किया जाना अनिवार्य है। क्योंकि, मतदान के दौरान मतदान केंद्रों के नाम एवं दूरी को लेकर भी सवाल खड़े किये जाते हैं। और, कभी-कभी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

ऐसे में, मतदान केंद्रों पर वही नाम अंकित हों जो मतदाता सूची में अंकित है। विद्यालय के मतदान केन्द्र का नाम, वहीं होना चाहिए, जो यू डायस कोड पर अंकित है। साथ ही मतदाता सूची पर भी वहीं नाम अंकित होना चाहिए।

इसलिए, विद्यालय वाले सभी मतदान केंद्रों का नाम यू डायस कोड के अनुसार प्रधानाध्यापक अंकित करवा लें। यदि इसमें कहीं चुक पाई जाएगी, तो संबंधित प्रधानाध्यापक कार्रवाई के भागीदार होंगे।

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उन्होंने कहा कि 01 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। अतः प्रपत्र 6 में नए मतदाताओं, जिनकी आयु 01.01.2024 को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, उनके नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किये जाएं।

साथ ही, जो मतदाता अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गयी है, महिला मतदाता जिसकी शादी हो गयी और अन्यत्र चली गयी, उनके नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाए।

उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सभी संबंधित बीएलओ की ओर से गृह सत्यापन का कार्य किया जाना है। इस सर्वें के दौरान 01.07.2023 का मानक तिथि मानते हुए मृत मतदाताओं को चिन्ह्ति करते हुए उनका नियमानुसार विलोपन करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही, गृह सत्यापन के दौरान मतदाता सूची के 100 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं का शत्-प्रतिशत् भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। यदि कोई मतदाता एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केन्द्र में अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है, तो उससे भी संबंधित प्रपत्र प्राप्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि तीनों अनुमंडल में पदस्थापित अवर निर्वाचन पदाधिकारी 25 जुलाई तक बेस लाइन सर्वें करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन 15 जुलाई से 25 जुलाई तक कर लेना है।

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उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के सत्यापन के दौरान एएमएफ यानि सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा का भी सत्यापन कर लेंगे। साथ ही वैसे मतदान केंद्र, जिनका भवन जर्जर हो गया हो या शिफ्ट कर दिया गया हो या टूट गया हो, उनके लिए नये मतदान केंद्र का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव भेजेंगे।

साथ ही वैसे मतदान केन्द्र, जहां मतदाताओं की संख्या 1,500 से अधिक हो, उसके लिए नये मतदान केन्द्र का युक्तिकरण करना सुनिश्चित करेंगे।

जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावा, आपत्ति प्राप्त की जाएगी।

26 दिसंबर तक दावा, आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। 05 जनवरी, 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़वाने, विलोपित करवाने, एक ही विधान सभा के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्रों में नाम परिवर्तित करवाने के लिए 28 एवं 29 अक्टूबर तथा 25 एवं 26 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया है। इन तिथियों को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। संबंधित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

प्रखंड स्तर पर 15 जुलाई से 25 जुलाई तक सभी बीएलओ को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।  उक्त कार्यशाला में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीएलओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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