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बिहार में बढ़ेगा किराया और व्यापार खर्च! जानिए संपत्ति कर में 15% वृद्धि का आप पर क्या होगा असर

Patna Property Tax: पटना नगर निगम ने 30 साल बाद वार्षिक किराये मूल्य (ARV) में 15% की वृद्धि की है, जिससे शहर के लाखों मकान मालिकों, किराएदारों और कारोबारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। इस फैसले से पहले व्यावसायिक संपत्तियों पर भी टैक्स बढ़ाया गया था, जिससे विरोध के स्वर तेज हो गए हैं।

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Patna Property Tax: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर के वार्षिक किराये मूल्य (ARV) में 15% की बढ़ोतरी की है, जिससे शहर के 3.05 लाख से अधिक आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों पर सीधा असर पड़ेगा। यह वृद्धि लगभग 30 साल बाद की गई है, और इससे संपत्ति मालिकों, किराएदारों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस फैसले से तीन महीने पहले ही व्यावसायिक संपत्तियों के लिए कर गुणांक (टैक्स मल्टीप्लायर) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई थी, जिसके कारण संपत्ति मालिकों, व्यापारियों और जन प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका तर्क है कि इन दोनों फैसलों के संयुक्त प्रभाव से अंततः किराया, व्यापार लागत और उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों में बढ़ोतरी होगी।

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किराएदारों और व्यापारियों पर दोहरी मार

मौजूदा संपत्ति कर नियमों के तहत, किराए पर दी गई आवासीय इमारतों पर 1.5 का गुणांक लागू होता है। अब एआरवी में 15% की वृद्धि के साथ, मकान मालिकों को अधिक संपत्ति कर चुकाना होगा। कई संपत्ति मालिकों का मानना है कि उनके पास अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए मासिक किराए में वृद्धि करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। यदि ऐसा होता है, तो पटना में किराए के आवास में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों और छात्रों को अधिक वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा। स्टेशन रोड निवासी सुरेश, जो किराए से मिलने वाली आय पर अपने घर का खर्च चलाते हैं, ने बताया कि इस वृद्धि ने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। उनके अनुसार, किराया बढ़ाने से किराएदार संपत्ति खाली कर सकते हैं, जबकि खुद कर का बोझ वहन करने से एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में उनकी आय कम हो जाएगी, जिस पर वे निर्भर हैं।

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होटल संचालक जितेंद्र कुमार ने तीन महीने के भीतर दो बार संपत्ति कर बढ़ाने के नगर निकाय के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि व्यवसाय लगातार बढ़ते खर्चों को अनिश्चित काल तक वहन नहीं कर सकते हैं और उन्हें सेवा शुल्कों में 10-25% की वृद्धि करनी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो व्यापारी कानूनी कार्रवाई करने और विरोध प्रदर्शन करने पर विचार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक गौरव कुमार ने कहा कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस से पहले से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और कमाई पर दबाव है। उन्होंने तर्क दिया कि घटती व्यावसायिक आय के बावजूद संपत्ति कर बढ़ाना व्यापारियों के सामने वित्तीय कठिनाइयों को और बढ़ाएगा। किराना दुकान के मालिक मनोज कुमार ने दावा किया कि नवीनतम कर संशोधन के बाद उनके मकान मालिक ने किराए में लगभग दोगुने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायों के लिए इस अतिरिक्त खर्च के साथ घर खर्च, बच्चों की शिक्षा और दैनिक कार्यों का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता।

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व्यावसायिक संपत्तियों पर पहले भी बढ़ा था टैक्स

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, बिहार सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए संपत्ति कर गुणांकों को संशोधित किया था। यह संशोधित संरचना 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

गुणांक (मल्टीप्लायर)श्रेणी
2.0होटल, मॉल, मैरिज हॉल, हेल्थ क्लब, जिम, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और बड़े गोदाम
1.5शोरूम, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग संस्थान, मार्गदर्शन केंद्र, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, निजी स्कूल और कॉलेज
1.0गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यालय
छूटधार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान

अब, नव घोषित 15% एआरवी वृद्धि को इन संशोधित कर गणनाओं में जोड़ा गया है, जिससे कई व्यावसायिक संपत्ति मालिकों के लिए कुल कर देयता और बढ़ गई है।

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पार्षदों और कारोबारियों का विरोध

वार्ड नंबर 28 के पार्षद विनय कुमार पप्पू ने कहा कि व्यावसायिक संपत्ति मालिकों पर 1 अप्रैल, 2026 से लागू कर गुणांक संशोधन से पहले ही बोझ पड़ चुका था। उन्होंने आरोप लगाया कि नवीनतम वृद्धि व्यापारियों और संपत्ति मालिकों पर एक और वित्तीय बोझ डालती है। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय संपत्ति कर संग्रह को एक निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी कर रहा है, जिसे उच्च कर संग्रह से लाभ होगा। पार्षद ने निगम के अधिकार पर भी सवाल उठाया कि वह व्यवसायिक गतिविधि के अनुसार संपत्तियों को कैसे वर्गीकृत कर सकता है, जबकि उनके अनुसार, कई व्यापारियों को नगरपालिका निकाय द्वारा व्यापार लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

यह फैसला न केवल मौजूदा कारोबारियों के लिए बल्कि शहर में नए निवेश के लिए भी एक बाधा बन सकता है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

नवीनतम संपत्ति कर संशोधन ने मकान मालिकों, किराएदारों और व्यवसाय मालिकों के बीच आवास लागत और वाणिज्यिक परिचालन पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। जहां नगर निगम इस संशोधन को अपने राजस्व ढांचे का हिस्सा मानता है, वहीं व्यापारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने नवीनतम वृद्धि को वापस लेने की मांग की है, चेतावनी दी है कि बार-बार होने वाली कर वृद्धि अंततः उच्च किराए और सेवा शुल्कों के माध्यम से निवासियों पर डाली जाएगी। इस मुद्दे पर आगे विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं।

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