spot_img

दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: अब दुष्कर्म, देह व्यापार, अपहरण और आर्म्स एक्ट के संगीन अपराधियों को हाईकोर्ट जाना होगा! | पढ़िए पूरी खबर

Darbhanga Court: दरभंगा सिविल कोर्ट ने गंभीर अपराधों में संलिप्त 5 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना होगा।

spot_img
- Advertisement -

Darbhanga Court: दरभंगा सिविल कोर्ट ने गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर न्यायपालिका का कड़ा रुख साफ कर दिया है। दुष्कर्म, देह व्यापार, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों के इन आरोपियों को अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। यह फैसला दरभंगा में न्याय के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- Advertisement -

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने छूरा दिखाकर दुष्कर्म करने के आरोपी असरफ कुरैशी उर्फ मो. असरफ की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। यह मामला जाले थानाकांड संख्या 102/26 से संबंधित है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को बताया कि आरोपी असरफ कुरैशी 20 मई 26 से ही काराधीन है, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

- Advertisement -

मानव तस्करी और अपहरण के आरोपियों को भी झटका

इसी क्रम में, एडीजे नीरज कुमार की अदालत ने जबरन लड़कियों से देह व्यापार कराने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड संख्या 370/26 के अभियुक्त राधेश्याम लालदेव और बमबम कुमार की जमानत भी रद्द कर दी। कोर्ट का यह फैसला मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  Bihar Police Exam Darbhanga 22 जुलाई को: दरभंगा में 18 केंद्रों पर धारा-163 लागू, मोबाइल बैन, जानें क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित!

इसके अतिरिक्त, एडीजे श्री कुमार की कोर्ट ने सदर थानाकांड संख्या 3/26 में अपहरण के आरोपी रौशन कुमार उर्फ रौशन मंडल की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। यह घटना समाज में बढ़ रहे अपहरण के मामलों के खिलाफ न्यायिक सक्रियता का प्रमाण है।

आर्म्स एक्ट के दोषी को भी नहीं मिली राहत

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, एडीजे भूपेन्द्र सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कोतवाली थानाकांड संख्या 70/26 के अभियुक्त रवि कुमार उर्फ रवि गुप्ता की नियमित जमानत अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। यह निर्णय अवैध हथियारों के प्रयोग पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट की सख्ती को उजागर करता है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने स्पष्ट किया, “अब जमानत की इच्छा रखने पर सभी अभियुक्तों को हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी।”

दरभंगा कोर्ट के इन लगातार फैसलों से यह स्पष्ट है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त दोषियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। यह न्यायिक प्रक्रिया अपराधियों में भय पैदा करने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगी, जिससे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ितों को राहत मिलेगी।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

भरत एनकाउंटर पर बड़ा एक्शन: 15 पुलिसवालों को समन, जुलाई में खुलेगा सच! | जब्त की गईं सर्विस पिस्टल | निर्णायक मोड़, जानिए –...

Bihar Encounter: भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। जगदीशपुर एसडीओ, तत्कालीन डीएसपी समेत 15 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को ग#BiharEncounter,#BhojpurNews,#PoliceAccountability

Darbhanga Kisan Sarathi App किसानों की बात अब सरकार सुनेगी! दरभंगा के 210 किसानों ने ‘किसान सारथी ऐप’ पर बताया अपना दर्द, बदलेंगी कृषि...

Darbhanga Kisan Sarathi App: दरभंगा के 210 किसानों ने 'किसान सारथी ऐप' पर अपनी राय दी है, जिससे कृषि योजनाओं और सलाहकारी सेवाओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकेगा। यह पहल कृषि#BiharNews,#KisanSarathiApp,#DarbhangaAgriculture

सिर में कील और आंख पर जख्म, BHAGALPUR को लगी अपराधियों की नजर: ढाई साल के मासूम अगवा, सिर में कील ठोकी, गला...

Bhagalpur Child Murder: भागलपुर में ढाई साल के मासूम आदित्य कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई। पिता से बदले के लिए गोतियारी विवाद में सिर में कील ठोकी और गला घोंटा गया।#BhagalpurCrime,#ChildMurder,#BiharNews

बिहार में 7 BAS अधिकारियों का तबादला : सरकार का बड़ा फैसला, तुरंत जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी!

Bihar Administrative Service: बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सात बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन आदेश में अहम संशोधन किया है। जानें किसे कहां मिली न#BiharNews,#BASTransfer,#AdministrativeChanges