Bihar Teacher Transfer: बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है। इस पहल से शिक्षकों को अपने मनपसंद विद्यालय में जाने का अवसर मिलेगा और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। बुधवार, 29 जुलाई 2026 से विभागीय ई-शिक्षाकोष (e-Shikshakosh) पोर्टल शिक्षकों के लिए खोल दिया गया है, जिस पर इच्छुक शिक्षक 5 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया: क्या है नया?
शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई नियमावली के अंतर्गत, स्थानांतरण प्रक्रिया को तीन अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में, समायोजन (रैशनलाइजेशन/समानुपातिकरण) और पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन आवेदनों के प्राप्त होने के बाद, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर की स्थापना समितियां बैठकें करेंगी और आवश्यक निर्णय लेंगी। इसके उपरांत, सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और अधिकारियों का अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त होगा। शिक्षकों को अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प चुनने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे उन्हें अपनी पसंद के अनुसार स्कूल आवंटित होने की संभावना बढ़ जाएगी।






प्रोबेशन वाले शिक्षकों को सबसे बड़ी राहत
इस नई नियमावली से सबसे बड़ी राहत उन शिक्षकों को मिली है, जिनकी नियुक्ति TRE-3 के तहत हुई है और जो वर्तमान में परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) में कार्यरत हैं। पहले के दिशा-निर्देशों में प्रोबेशन में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के विशेष निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अंतिम समय में नियमों में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के बाद, अब ये सभी शिक्षक भी सामान्य शिक्षकों की तरह समायोजन, समानुपातिकरण और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह कदम इन शिक्षकों के लिए एक बड़ी सुविधा और मानसिक शांति लेकर आया है।
आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता शर्तें
स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, शिक्षकों की पात्रता शर्तों में भी महत्वपूर्ण ढील दी गई है। इस चरण के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि की शर्त को शिथिल कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जिन शिक्षकों ने पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों में स्थानांतरित हुए शिक्षक भी इस बार आवेदन करने के पात्र होंगे। सेवा अवधि और अन्य पात्रता मानदंडों की गणना 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर की जाएगी, जिससे सभी पात्र शिक्षकों को आवेदन का अवसर मिल सके। यह नई नियमावली बिहार में शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और अधिक न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।








