spot_img

दरभंगा में इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 25 अप्रैल से, आया DM Rajeev Roshan और SSP Avakaash kumar का Joint Order

spot_img
- Advertisement -

रभंगा। अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से निर्गत पत्र के आलोक में जिला दंडाधिकारी राजीव रौशन (DM Rajeev Roshan) व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार (SSP Avakaash kumar) की ओर से जिला संयुक्तादेश (Joint Order) निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा- 2022 का आयोजन दिनांक – 25, 26, 27, 28, 29, 30 अप्रैल 2022 तथा 02 एवं 04 मई 2022 को दो पालियों में (Intermediate compartmental-cum-special examination in Darbhanga from April 25) होगी।

 

- Advertisement -

जानकारी के अनुसार परीक्षा दो पालियों यथा-प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वाह्न से 12ः45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 01ः45 बजे अपराह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के 02 परीक्षा केंद्र यथा-बीकेडी राजकीय बालक (जिला स्कूल), दरभंगा एवं एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय परीक्षा केन्द्र पर होगी।

यह भी पढ़ें:  प्रेरणा बने प्रतीश: दरभंगा के लाल का कमाल! 70वीं BPSC में बनें RDO | दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग

जिला संयुक्तादेश में कहा गया है कि इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा में कुल – 2,268 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिनमें विज्ञान संकाय के 1,121, वाणिज्य संकाय के 211, कला संकाय के 932 एवं वोकेशनल संकाय के 04 परीक्षार्थी शामिल हैं।

बताया गया कि इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिलाधिकारी होते हैं। इसके साथ ही उक्त परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक संचालन के लिए अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी को वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

उन्होंने जिला संयुक्त आदेश में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना की ओर से पारित आदेश एवं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत हर हाल में कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा संचलान करवाना होगा। उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के एक दिन बाद तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में द.प्र.सं. की धारा – 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में कोई भी परीक्षार्थी/उनके अभिभावक कदाचार करने से संबंधित कोई भी सामग्री एवं मोबाईल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गजट्स नहीं ले जा सकते हैं।

जिला संयुक्त आदेश में बताया कि इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा के कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन हेतु दरभंगा जिला के सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसके साथ ही कहा गया कि प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल प्रत्येक परीक्षा तिथि को 8:00 बजे पूर्वाह्न में निश्चित रूप से अपने प्रतिनियुक्त परीक्षा केन्द्र पर पहुंच जाएंगे।

यह भी पढ़ें:  मयंक राज : दरभंगा के इस बेटे ने कर दिखाया कमाल! 10 लाख की फंडिंग से Droneman स्टार्टअप बिहार में लाएगा क्रांति

पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) की ओर से परीक्षा तिथि को ससमय सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। कहा गया कि परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केन्द्रों पर पूर्व से होती रहनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह से उनकी फ्रिस्किंग हो सके। एक ही बार ज्यादा संख्या में परीक्षार्थियों के आ जाने से ठीक से फ्रिस्किंग नहीं हो पाती है।

महिला परीक्षार्थियों के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर फ्रिस्किंग के लिए घेरा बनाया जाएगा तथा 01 से 02 महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी को भी मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक, दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल किसी को भी मोबाईल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी।

उन्होंने सभी केन्द्राधीक्षकों को यह सुनिश्चित करवाने को कहा कि परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कमरे में प्रतिनियुक्त वीक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उनके कक्ष के 25 परीक्षार्थियों के पास कोई भी आनवश्यक सामग्री यथा-मोबाइल फोन, बलू टूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण उपलब्ध नहीं है।

इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रत्येक कमरे के वीक्षक से ले लिया जाए कि उनके कमरे में किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री नहीं पायी गयी है। उन्होंने कहा कि सभी जोनल दण्डाधिकारी अपने सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन कम से कम दो बार एवं सुपर जोनल कम से कम एक बार भ्रमण कर परीक्षा केन्द्र के भ्रमण पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे।

यह भी पढ़ें:  दरभंगा DM का अल्टीमेटम: 'दो दिन में दो, नहीं तो...', राइस मिलरों पर गिरी गाज!

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र बंडल का सील खोलने के समय पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। प्रश्नपत्र बंडल खोलने के समय केंद्राधीक्षक स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं उनका एक विश्वस्त कर्मी रहेगा, जो प्रश्न पत्र का वितरण कराएगा। उन्होंने कहा कि कल सभी केन्द्राधीक्षक अपने सभी वीक्षकों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अच्छी तरह से इन निर्देशों की जानकारी दे देंगे।

उन्होंने बताया कि परीक्षा समिति के निर्देशानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी के लिए जूता-मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करना वर्जित रहेगा। तदनुसार परीक्षार्थी जूता-मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही प्रवेश परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे।

कहा गया कि परीक्षा केन्द्र के अंदर किसी परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार की आपत्तिजनक उपकरण पाया जाता है, तो केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी,गश्ती दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी उन्हें नियमानुसार दंडित करेंगे।

साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेसिंग, परीक्षा हॉल एवं शौचालयों का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, अभ्यर्थियों को प्रवेश गेट पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित प्रवेश एवं सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।

पुलिस उपधीक्षक (यातायात) को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक परीक्षा तिथि के दोनों पाली में परीक्षा आरंभ एवं समाप्त के समय परीक्षार्थियों के काफी भीड़ होने के कारण परीक्षा केन्द्र के नजदीक स्थित चौक-चौराहों पर लोगों एवं यातायात के सुगमता पूर्वक गमना-गमन हेतु यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक, गश्ती, जोनल, सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं परीक्षा कार्य में जुड़े अन्य पदाधिकारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार उक्त परीक्षा को हरहाल में स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालित कराने को कहा गया।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

आपका पासपोर्ट सिर्फ घूमने के लिए है, नागरिकता का सबूत नहीं! केंद्र सरकार ने कर दिया साफ, जानिए क्या कहता है भारत का कानून

passport citizenship: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम#PassportIndia,#CitizenshipRules,#MEAIndia

Bihar के लाल Cricketer आकाश दीप ने लिए सात फेरे! शादी में पहुंचे भोजपुरी के ‘पावर स्टार’ पवन सिंह

Akash Deep Marriage: भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने अक्षिता राज के साथ वाराणसी में सात फेरे लिए। उनकी शादी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत कई हस्तियां शामिल हुईं, जिससे रोहतास और आस#AkashDeepMarriage,#PawanSingh,#RohtasNews

पटना के मकान मालिकों को झटका! 15% बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, क्या 30 जून तक मिलेगी छूट?

Patna Property Tax: पटना नगर निगम ने मकान मालिकों को बड़ा झटका दिया है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में 15% की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है, जो 30 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव है। हालांक#PatnaPropertyTax,#BiharNews,#TaxHike

आज ही के दिन 51 साल पहले: जब भारत में छीन लिए गए थे आपके सारे अधिकार, जानें Emergency का वो काला सच

Emergency 1975: आज से ठीक 50 साल पहले, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था। इस दौरान मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और संविधान में बड़े बदलाव किए गए। जान#Emergency1975,#IndianDemocracy,#FundamentalRights